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नये कानून के संबंध में कलेक्ट्रेट में हुआ कार्यशाला का आयोजन

सत्यमेव न्यूज़ खैरागढ़. जिला कार्यालय सभाकक्ष में आयोजित कार्यशाला में भारतीय न्याय व्यवस्था अंतर्गत देश में 1 जुलाई 2024 से प्रभावशील हो रहे 3 नवीन कानूनों के संबंध में कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान कलेक्टर चंद्रकांत वर्मा ने नवीन कानून के प्रावधानों एवं उनके उद्देश्य आदि के संबंध में विस्तारपूर्वक जानकारी दी। कलेक्टर श्री वर्मा ने बताया कि भारतीय न्याय संहिता 2023 भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम 2023 तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के नाम से लाये गये नए कानून क्रमशः इंडियन पीनल कोड 1860, क्रिमिनल प्रोसिजर कोड 1898 तथा इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 का स्थान लेंगे। उक्त नवीन कानून आगामी 1 जुलाई से अधिनियमित होंगे। उन्होंने पुराने कानूनों की औपनिवेशिक सोच से हटकर वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार वर्तमान कानूनों की आवश्यकताओं तथा उनके प्रमुख प्रावधानों की जानकारी दी। उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक समान, सामुदायिक सेवा, ई-एफआईआर, मॉब लिंचिंग, न्यायदल, वीडियोग्राफी द्वारा साक्ष्य जैसे नवीन स्वरूपों के बारे में बताया तथा जानकारी दी कि हमारे सभी अधिकारी-कर्मचारियों को इन तीनों नये कानूनों का भली-भाँति ज्ञान होना चाहिए जिससे कि वे आम जनता को इसकी समुचित जानकारी प्रदान कर सके। इस अवसर पर अपर कलेक्टर प्रेम कुमार पटेल ने तीनों नये कानूनों के प्रावधानों के संबंध में विस्तारपूर्वक जानकारी दी। उन्होंने बताया की नये कानून का मुख्य उद्देश्य औपनिवेशिक कानूनों में बदलाव, नागरिक केन्द्रित एवं कल्याणकारी अवधारणा, महिला सुरक्षा एवं न्याय, अनुसंधान में वैज्ञानिक तकनीक, डिजीटल एवं इलेक्ट्रानिक साक्ष्य के प्रावधान, उचित नियंत्रण एवं संतुलन के साथ पुलिस का सामन्जस्यपूर्ण सशक्तिकरण और समयबद्ध प्रक्रिया, साक्ष्य संग्रह और प्रस्तुति की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के साथ ही मूल्यांकन में पारदर्शिता और निष्पक्षता को बढ़ावा देना है। इस अवसर पर संयुक्त कलेक्टर सुरेन्द्र ठाकुर, खैरागढ़ एसडीएम टांकेश्वर प्रसाद साहू, जलसंसाधन विभाग के कार्यपालन अभियंता श्री मरकाम, विद्युत विभाग के कार्यपालन अभियंता छगन शर्मा, जिला शिक्षा अधिकारी लालजी द्विवेदी, उप संचालक कृषि राजकुमार सोलंकी, प्रभारी उप संचालक उद्यान रविन्द्र कुमार मेहरा, जिला स्वास्थय अधिकारी गणेश वैष्णव सहित संबंधित सदस्य उपस्थित थे।

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