सत्यमेव न्यूज़ खैरागढ़. नगर पालिका में हुये जिम सामग्री खरीदी मामले में अब नया मोड़ आ गया है, मामले में विधायक प्रतिनिधि मनराखन देवांगन की शिकायत पर अपर कलेक्टर ने जांच का आदेश दिया है। जानकारी अनुसार शिकायत में श्री देवांगन ने नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष व पार्षद शैलेन्द्र वर्मा पर अपने कार्यकाल के दौरान जिम सामग्री खरीदने में भंडार क्रय नियमों का पालन नहीं करने सहित बिना निविदा प्रक्रिया के पार्षद/अध्यक्ष निधि से राशि का भुगतान करने के प्रकरण में दोषी बताते हुए छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 35क के तहत पद से बर्खास्त करने की मांग की थी। शिकायत में उन्होंने यह भी बताया है कि उक्त जिम सामग्री का बिल और भुगतान संबंधी बिल व्हाऊचर कार्यालय में उपलब्ध नहीं है, इसके अलावा स्टॉक पंजी में भी सामग्री खरीदी का कोई रिकॉर्ड नहीं है। उक्त मामले में जांच के बाद तत्कालीन सीएमओ कुलदीप झा को शासन के द्वारा निलंबित कर दिया गया है परंतु पालिका की राशि का दुरूपयोग करने वाले तत्कालीन नपा अध्यक्ष शैलेंद्र वर्मा पर अब तक कोई कारवाई नहीं की गई है। उक्त शिकायत के बाद जिला प्रशासन हरकत में आया है कि अपर कलेक्टर प्रेम कुमार पटेल ने नगर पालिका सीएमओ को पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर प्रतिवेदन देने का आदेश दिया है। मामले में जांच का आदेश मिलने के बाद विधायक प्रतिनिधि मनराखन देवांगन ने कहा कि यह कार्यवाही शैलेंद्र वर्मा के खिलाफ विभिन्न आरोपों के आधार पर की गई है जिसमें नगर पालिका के फंड का दुरुपयोग व अनियमितता शामिल हैं। उन्होंने अपर कलेक्टर के जांच संबंधी पत्र को भ्रष्टाचार के खिलाफ मील का पत्थर और नगर पालिका में पारदर्शिता व जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया महत्वपूर्ण कदम बताया है। उन्होंने इस मामले में जांच से पार्षद शैलेंद्र वर्मा को पद से बर्खास्त करने की संभावना जताई है।