जेनेलिया एग्रीटेक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के डायरेक्टर पवन गुप्ता हुये गिरफ्तार
सत्यमेव न्यूज खैरागढ़. धान बीज बिक्री करने पर 30 प्रतिशत अधिक लाभ दिलाने का लालच देकर लोागें से लाखों रुपये की धोखाधड़ी करने वाले जेनेलिया एग्रीटेक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के डायरेक्टर पवन गुप्ता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी अनुसार मनहरण साहू पिता स्व.पंचम साहू निवासी झींकादाह ने उपस्थित होकर आवेदन प्रस्तुत किया कि वह स्वयं खाद, बीज बिक्री का कार्य करता है और जेनिलिया एग्रीटेक प्राईवेट लिमिटेड कम्पनी के बारे में कृष्णा प्रसाद मिश्रा के माध्यम से जानकारी हुई थी। जेनिलिया एग्रीटेक प्राईवेट लिमिटेड कम्पनी के संचालक पवन गुप्ता खैरागढ़ पहुंचकर मनहरण एवं उसके भाई को अपने कम्पनी के बारे में बताया कि उच्च क्वालिटी का धान बीज बिक्री करते हैं व इनके कम्पनी के धान बीज बिक्री करने पर 30 प्रतिशत का लाभ प्राप्त होगा। पवन गुप्ता एवं आरजू मलिक संयुक्त रूप से उक्त कम्पनी का संचालन करते हैं जो मनहरण से थान बीज बिक्री में लाभ कमाने का लालच देकर 5 लाख 25 हजार रूपये एडवांस मनी अपने कम्पनी के खाता क्रमांक 0000060476843689 में विभिन्न तिथियों को जमा करवाकर उसे धोखाधड़ी कर आर्थिक नुकसान पहुंचाया है। इसी प्रकार आरोपी के द्वारा थाना फरसगांव जिला कोण्डागांव के 15-17 लोगों से धान बीज बिक्री कर अधिक लाभ कमाने का लालच देकर 28 लाख रूपये का धोखाधड़ी किया गया है। थाना फरसगाव में आरोपी के विरूद्ध धारा 420, 34 भादवि. का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना की जा रही है। आरोपी के द्वारा ग्राम मुसरा थाना डोंगरगढ़ व देवरी बंगला जिला बालोद के डिस्टीब्यूटरों से भी धोखाधड़ी करने की जानकारी प्राप्त हुई है। आरोपी द्वारा लगातार जगह बदल-बदल कर आम लोगों से धान बीज बिक्री में अधिक लाभ कमाने का लालच देकर धोखाधड़ी कर छलपूर्वक आर्थिक नुकसान पहुंचाया गया है। मामले में एसपी त्रिलोक बंसल एवं एएसपी नितेश कुमार गौतम तथा एसडीओपी खैरागढ़ लालचंद मोहले के द्वारा आवश्यक विवेचना कर आरोपी को गिरफ्तार करने निर्देश मिलने पर आरोपी का लगातार पता तलाश किया जा रहा था। पतासाजी के दौरान मुखबिर की सूचना पर एवं तकनीकी साक्ष्य के आधार पर निरीक्षक अनिल शर्मा थाना प्रभारी खैरागढ़ के नेतृत्व में टीम बनाकर कोरिया भेजकर आरोपी पवन गुप्ता पिता स्व.संतराम गुप्ता उम्र 34 साल निवासी केलहारी थाना केलहारी जिला महेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर(छग) को हिरासत में लेकर घटना के बारे में पूछताछ किया गया। पूछताछ में आरोपी ने अपना जुर्म स्वीकार किया जिसके बाद आरोपी के विरुद्ध अपराध साक्ष्य पाए जाने पर उसे गिरफ्तार कर न्यायालय के आदेश उपरांत ज्युडिशियल रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। उक्त कार्यवाही में उप निरी. बिलकिश बेगम, सउनि नंद कुमार साहू, जेआर बंधे, आरक्षक हनी सिरमौर, विजय कुर्रे, रमाकांत उपाध्याय, चंद्र विजय सिंह व प्रीतम सिंह ठाकुर सहित अन्य स्टाफ की सराहनीय भूमिका रही है।