शराब पीकर गाड़ी चलाते है लकड़ी तस्कर
आये दिन हो रहा हादसा पर कार्यवाही नहीं
सत्यमेव न्यूज़/खैरागढ़. बाजार अतरिया से धमधा मुख्य मार्ग में बुधवार की शाम तकरीबन 7:30 बजे के आसपास लकड़ी से भरे मेटाडोर के पलटने का मामला सामने आया है. जानकारी अनुसार इस मार्ग में शाम 6 बजे के बाद से खैरागढ़-छुईखदान ब्लाक की ओर से रोजाना दर्जनों गडिय़ां लकड़ी भरकर रवाना होती है. इन वहनों के चालकों द्वारा शराब पीकर वाहन चलाया जाता है जिसके चलते दुर्घटना की संभावना भी बनी रहती है. बुधवार 7 दिसंबर की शाम 7:30 बजे के आसपास बाजार अतरिया व जोरातराई के बीच सत्संग भवन के आसपास एक मेटाडोर अनियंत्रित होकर पलट गई जहां ड्राइवर लापरवाही पूर्वक शराब के नशे में वाहन चला रहा था. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार खैरागढ़ की ओर से बाजार अतरिया होते लकड़ी से भरा वाहन तेज रफ्तार से आ रहा था जो अतरिया में ही अनियंत्रित हो गया था जो कुछ दूर जाने के बाद वाहन पलट गया.
वाहन पलटने के बाद जब ड्राइवर को देखा तो वह शराब के नशे में धुत्त था और घायल अवस्था में खून से सना हुआ था. बताया जा रहा है कि रात में वाहन चलाने वाले ड्राईवर अधिकतर शराब के नशे में होते हैं और यही कारण है कि आये दिन इस रास्ते पर ड्राइवरों के शराब सेवन के चलते लोगों को अपना जान गंवाना पड़ता है. लकड़ी के अवैध तस्करी को लेकर ग्रामीणों के द्वारा कई बार विभागीय अधिकारियों से शिकायत की जा चुकी है परंतु अभी तक विभाग के द्वारा किसी भी तरह से कोई कार्यवाही नहीं की गई है. शिकायत के बाद भी इन तस्करों पर कार्यवाही नहीं होना कहीं न कहीं विभागीय अधिकारियों पर प्रश्र चिन्ह खड़ा करता है कि कहीं अधिकारी भी तो अवैध लकड़ी तस्कर से नहीं मिले हैं. अगर नहीं मिले हैं तो तस्करों के खिलाफ कार्यवाही करने से डरते क्यों हंै. रात्रि में इन लकड़ी तस्करों के द्वारा वाहन में बबूल के अलावा नीम, आम, कहुआ, सागौन, सरई जैसे इमारती लकडिय़ों की बेधडक़ सप्लाई हो रही है.
नियमानुसार वाहन चालक के विरूद्ध होनी चाहिये यह कार्यवाही
दुर्घटना में पुलिस अधिकारियों द्वारा कहा जा रहा है कि दोषी ड्राईवर के विरूद्ध 279 के तहत कार्यवाही की जायेगी लेकिन प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक मेटाडोर चालक नशे में धुत्त होकर वाहन चला रहा था और दुर्घटना के बाद घायल अवस्था में मिला. इसके मुताबिक दोषी ड्राईवर के विरूद्ध धारा 185 के तहत भी कार्यवाही होनी चाहिये और वाहन को मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 207 के तहत जप्त किया जाना चाहिये लेकिन पुलिस अधिकारियों की बातों से लगता है कि ड्राईवर के विरूद्ध केवल 279 के तहत ही कार्यवाही की जायेगी.
जांच के लिये पहुंचा था वन विभाग का अमला
मामले की जानकारी के बाद खैरागढ़ रेंजर व्हीएन दुबे ने मेटाडोर के दुर्घटना की जानकारी पश्चात मातहत अधिकारी-कर्मचारियों को जांच के लिये दुर्घटना स्थल भेजा था. जांच के लिये पहुंचे वन अमले के मुताबिक दुर्घटनाग्रस्त मेटाडोर में बबूल प्रजाति की लकडिय़ां थी जिसके बाद वन अमला मौके से लौट आया क्योंकि बबूल लकड़ी की खरीदी-बिक्री और परिवहन पर कोई प्रतिबंध नहीं है.
दुर्घटना के मामले में पुलिस विभाग द्वारा कार्यवाही की जायेगी, राजस्व विभाग द्वारा कार्यवाही नहीं की जा सकती.
प्रकाश राजपूत, एसडीएम खैरागढ़
घटना की जानकारी मिली है, दुर्घटना में दोषी के विरूद्ध धारा 279 के तहत रैश ड्राईविंग का चार्ज लगाया जायेगा.