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डीजे संचालक के खिलाफ कोलाहल अधिनियम के तहत की गई कार्यवाही


सत्यमेव न्यूज खैरागढ़. उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ के द्वारा ध्वनि प्रदूषण के संबंध में प्राप्त दिशा-निर्देश पर नियमो का पालन करने रात्रि 10:00 बजे से प्रात: 06:00 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर पूर्णत: प्रतिबंध होने पुलिस अधीक्षक त्रिलोक बंसल एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक निलेश कुमार गौतम एवं पुलिस अनुविभागीय अधिकारी खैरागढ़ लालचंद मोहले, पुलिस चौकी प्रभारी बीरेंद्र चंद्राकर के द्वारा नियमों का उल्लंघन कर ध्वनि विस्तारक यंत्रों/डीजे का उपयोग करने वालों के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही करने निर्देशित किया गया है। सोमवार 24 फरवरी को शत्रुहन साहू द्वारा मन्नू साहू के घर के सामने रोड पर बिना अनुमति के डीजे साउंड सिस्टम लगाकर काफी तेज आवाज में डीजे बजा रहा था जिससे लोगों को परेशानी हो रही थी शिकायत सूचना मिलने पर पुलिस टीम के द्वारा मौके पर सूचना सही पाये जाने एवं संबंधितों द्वारा बिना अनुमति के डीजे साउंड सिस्टम तेज़ आवाज़ में बजाते पाए जाने पर डीजे साउंड सिस्टम को जप्त किया गया एवं डीजे संचालक शत्रुहन साहू पिता प्यारेलाल साहू उम्र 29 साल साकिन सिरसाही थाना ठेलकडीह जिला केसीजी के विरुद्ध धारा 4, 15 छ.ग. कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के तहत कार्यवाही किया गया। डीजे संचालक को लेकर पुलिस अधिकारियों ने बताया कि आगे भी बिना सक्षम अधिकारी के लिखित अनुमति के बिना ध्वनि विस्तारक यंत्रों/डीजे का उपयोग एवं नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध लगातार प्रभावी कार्यवाही की जाएगी।

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