जिले मे कर्जा एक्ट के तहत पहली कारवाई, सूदखोर युवक को गिरफ्तार कर भेजा गया जेल
मामले में सह-आरोपी आरोपी की वृद्ध माता के विरुद्ध पुलिस कर रही विवेचना
सत्यमेव न्यूज/खैरागढ़. जिला निर्माण के बाद कर्ज एक्ट के तहत पुलिस ने पहली कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक को गिरफ्तार कर न्यायालय के आदेश पर जेल भेज दिया है. ज्ञात हो कि भोले-भाले लोगों को जरूरत पड़ने पर रकम देकर उसका चौगुना सूद (ब्याज) लेने के बाद भी मूल रकम के लिए जान से मारने की धमकी देने वाले सूदखोर को पुलिस ने गिरफ्तार कर अलग-अलग धाराओं के तहत न्यायालय के आदेश के बाद जेल भेज दिया हैं. मामले को लेकर एसपी त्रिलोक बंसल के निर्देश पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुये प्रार्थी अभिषेक अग्रवाल उर्फ कान्हा पिता राजेंद्र अग्रवाल निवासी बख्शी मार्ग की शिकायत पर शिरीष मिश्रा उर्फ बंटी पिता स्व.पीएन मिश्रा निवासी सिविल लाइन दुर्गा चौक के खिलाफ मामला दर्ज कर विवेचना में लिया. मामले को लेकर पत्र वार्ता में एसपी त्रिलोक बंसल ने बताया कि विवेचना के दौरान पुलिस को पता चला कि प्रार्थी अभिषेक अग्रवाल ने पारिवारिक जरूरत को देखते हुये आरोपी शिरीष मिश्रा से 2019 में 1 लाख 32 हजार रूपया 10% ब्याज मे लिया था और हर महीने उसका 11 हजार रूपए ब्याज जमा करता था. ब्याज की राशि को लेकर लेखा-जोखा शिरीष मिश्रा की मां करती थी. प्रार्थी ने इस संबंध में साक्ष्य पुलिस को सुपुर्द किये हैं. लिये गये रकम से चार गुना रकम ब्याज में देने के बाद भी मूल रकम की वापसी को लेकर गाली-गलौच और जान से मारने की धमकी से परेशान होकर अभिषेक अग्रवाल ने थाने में आवेदन दिया जिसके बाद भी दोनो मां बेटे द्वारा पुलिस में दिए गए शिकायत आवेदन वापस लेने के लिए प्रार्थी पर लगातार दबाव बनाया जाता रहा. विवेचना बाद पुलिस ने आरोपी शिरीष मिश्रा और उसकी सह-आरोपी मां सीता मिश्रा के खिलाफ धारा 386, 506, 34 और छ.ग. ऋणियों का संरक्षण अधिनियम 1937 की धारा 4 कायम किया है. अपराध दर्ज होने के बाद सूदखोरी के आरोपी शिरीष मिश्रा को न्यायालय के आदेश के बाद जेल भेज दिया है जबकि मामले में दूसरी आरोपी की गिरफ्तारी नही हो पाई है. पत्रवार्ता के दौरान एसपी त्रिलोक बंसल के साथ एडिशनल एसपी नेहा पांडे, डीएसपी प्रतिभा लहरे, एसडीओपी लालचंद मोहले सहित पुलिस के अधिकारी व जवान मौजूद थे. प्रकरण में थाना प्रभारी डीएसपी प्रतिभा लहरे, एसआई बिल्किस बेगम, एएसआई कोमल मिंज, आरक्षकगण लक्ष्मण साहू, मणिशंकर वर्मा, अनिल कुमार ध्रुव व प्रदीप यादव का सराहनीय योगदान रहा.