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गणेश विसर्जन में झांकी निकालने की अनुमति लेने समिति प्रमुखों ने अपर कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन

सत्यमेव न्यूज़ खैरागढ़. डीजे की तेज आवाज की वजह से लगातार हो रहे हादसों पर हाईकोर्ट की नाराजगी के बाद राज्य सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है। इस आदेश में डीजे संचालकों को निर्धारित सीमा के अंतर्गत डीजे बजाने, गाडियों पर डीजे बॉक्स रखकर बजाने पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं व दूसरी बार ऐसा करने पर गाड़ी का परमिट रद्द करने की बात कही गई है। नियमतः हाईकोर्ट के आदेश के बिना वाहन को कोई भी नया परमिट जारी नहीं किया जाएगा इसमें सभी कलेक्टर और एसपी को शिकायत मिलने का इंतजार न कर खुद जाकर कार्यवाही करने कहा गया है। इस नये नियम को लेकर खैरागढ़ में गणेश विसर्जन में निकलने वाली झांकी में डीजे बजाने की अनुमति लेने सभी गणेश समितियों के प्रमुख और डीजे संचालक विधायक प्रतिनिधि मनराखन देवांगन के नेतृत्व में संयुक्त कलेक्टर को ज्ञापन सौंपने पैदल चलकर कलेक्ट्रेट पहुंचे जहां उन्होंने संयुक्त कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि गणेश विसर्जन में प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी बाजे-गाजे के साथ झांकी निकाली जाएगी और अगर अधिकारी कानूनी कार्यवाही का धौंस दिखाएंगे तो हम धरने पर बैठ जायेंगे। इस दौरान संयुक्त कलेक्टर सुरेन्द्र कुमार ठाकुर ने सभी समिति प्रमुखों और डीजे संचालकों को शासन द्वारा जारी आदेश को पढ़कर सुनाया और आदेश का पालन करने कहा और पालन न करने पर आदेश के अनुरूप कार्यवाही करने की बात कही हैं।

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