खैरागढ़ में सार्वजनिक धूम्रपान करने वालों का काटा चालान
कोटपा एक्ट के तहत हुई कार्यवाही
नियम विरुद्ध तंबाकू उत्पाद विक्रेताओं पर भी कार्यवाही
सत्यमेव न्यूज खैरागढ़. सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान करने वालों का कोटपा एक्ट के तहत चालान व नियमों की अवहेलना करने वाले तंबाकू उत्पाद विक्रेताओं के विरुद्ध कार्यवाही की गई है। एसपी त्रिलोक बंसल के निर्देश पर खैरागढ़ टीआई अनिल शर्मा के नेतृत्व में थाना खैरागढ़ पुलिस स्टाफ द्वारा तंबाकू उत्पाद विक्रेताओं के प्रतिष्ठानों पर चैकिंग अभियान चलाया गया नियमों की अवहेलना कर तम्बाकू उत्पाद बिक्री करने वाले 8 दुकानदार एवं सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान कर स्वयं व दूसरों के स्वास्थ्य पर कुप्रभाव पहुचाने वाले 5 व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार चालानी कार्रवाई की गई। तंबाकू उत्पाद विक्रेताओं के द्वारा विक्रय के लिये बनी अधिनियमों के प्रावधानों के उल्लंघन को रोकने एसपी द्वारा जागरूकता अभियान एवं अवहेलना पर दंडात्मक कार्यवाही की योजना बनाई गई है। जिले में कोटपा एक्ट के प्रभावी अनुकरण के लिये जिले के सभी थाना प्रभारियों के माध्यम से क्रियान्वयन करने के निर्देश दिये गये है जिस पर थाना प्रभारी खैरागढ़ द्वारा त्वरित टीम का गठन कर टीम द्वारा शैक्षणिक संस्थानों के आसपास पान दुकानों, किराना दुकानों एवं सार्वजनिक स्थानों पर संचालित तंबाकू उत्पाद बिक्री केंद्र विक्रेताओं का चेकिंग कर कोटपा अधिनियम 2003 के प्रावधान 4 व 6 के उल्लंघन करते पाये जाने पर अधिनियम के प्रावधानों के पालन करने की समझाइश देते हुए 13 चालानी कार्रवाई की गई है। थाना खैरागढ़ में कार्यवाही के दौरान एएसआई जेआर बांधे, एएसआई प्रकाश सोनी, प्रधान आरक्षक शिवलाल वर्मा, आरक्षक प्रीतम सिंह ठाकुर का उल्लेखनीय योगदान रहा।