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खैरागढ़ के संडी में हुआ विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन

सत्यमेव न्यूज खैरागढ़. अध्यक्ष सुषमा सावंत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राजनांदगांव के निर्देशानुसार तालुक विधिक सेवा समिति खैरागढ़ द्वारा ग्राम संडी में विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शासकीय पॉलिटेक्निक खैरागढ़ द्वारा आयोजित एनएसएस कैंप के बौद्धिक सत्र कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश चन्द्र कुमार कश्यप द्वारा की गई। शिविर में ग्राम सनडी के ग्रामीणों व छात्रों द्वारा कानून के विभिन्न प्रावधानों को लेकर जानकारी प्राप्त की गई। इस मौके पर डीजे कश्यप ने शिविर में ग्रामीणों को न्याय प्रक्रिया में आ रही मुश्किलों और प्रश्नों को भी सुना और उनका सामाधान बताया गया। इस दौरान डीजे कश्यप ने पास्को एक्ट की जानकारी देते हुये
बताया कि यह कानून बालक बालिकाओं का संरक्षण करता है इसमें किसी भी प्रकार का बालक बालिकाओं का शोषण होता है तो कानूनी कार्रवाई की जाती है यह कानून आपकी मदद करता है पास्को एक्ट के तहत गुड टच बैड टच के बारे में कहा कि देशभर में महिला अपराध के साथ साथ बाल अपराध की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। बच्चों से शोषण से जुड़े मामले आये दिन सामने आ रहे है। ऐसी स्थिति में बदलते समय के साथ अब ये जरूरी हो गया है कि बच्चे भी अपनी सुरक्षा को लेकर अलर्ट रहें। बच्चों को इसके प्रति जागरूक होना पड़ेगा लेकिन इनका सबसे पहला कारण होता है कि बच्चों को ये मालूम ही नहीं होता कि उन्हें किस तरह से छुआ जा रहा है।
जब कोई आपको छूये और आपको उसका स्पर्श अच्छा लगे तो इसे गुड टच कहा जाता है। जब कोई आपको छूये और आपको ये बुरा लगे तो ये बैड टच होता है। इसके अलावा यदि कोई अनजान शख्स आपके प्राइवेट पार्ट को छूने का प्रयास करे तो ये भी बैड टच होता है। खुद जागरूक रहें और समय पर अपने माता पिता को इस संबंध में सूचित कर सकें। आगे बाल विवाह निषेध अधिनियम के बारे में बताते हुये कहा कि हमारे देश में विवाह की आयु लड़कियों की 18 साल और लड़कों की 21 साल है इस उम्र से पहले शादी करना कराना कानूनी अपराध के अंतर्गत आता है जिसमें शामिल व्यक्तियों के लिये सजा का प्रावधान है। आगे सीजेएम श्याम कुमार साहू ने छात्रों को सफलता के संबंध में बताया कि हम सभी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं और यह कठिन हो सकता है जब हम अपने लिये जो चाहते हैं उसे हासिल करने में हमें दूसरों की मदद नहीं मिलती है – खासकर जब बात हमारे करियर की आती है। यही कारण है कि स्वयं के साथ ईमानदारी इतनी महत्वपूर्ण है केवल आप ही जानते हैं कि आपके लिये सबसे अच्छा क्या है और अपने विचारों और भावनाओं के बारे में खुद को सच्चाई बताकर आप उस पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं जो वास्तव में मायने रखता है। साथ ही साथ टोनही प्रताड़ना एवं अनुसूचित जाति, जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के संबंध में भी विस्तार से जानकारी दी। आगे न्यायिक मजिस्ट्रेट गुरु प्रसाद देवांगन ने छात्र-छात्राओं से कहा अधिकांश मोटर दुर्घटनाएं तेज व लापरवाही से वाहन चलाने के कारण होती हैं। जिनमें से अधिकतर लोगों के पास ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं होता है। वाहन का बीमा होना अति आवश्यक है अन्यथा इस स्थिति में न सिर्फ वाहन बल्कि जमीन जायदाद भी बिक जाती है जबकि बीमा होने से दायित्व बीमा कंपनी पर चला जाता है साथ ही मोटर दुर्घटना के भयावह परिणामों की विस्तृत जानकारी दी। तत्पश्चात पैरा लीगल वालंटियर गोलूदास साहू ने नि:शुल्क विधिक सहायता नालसा टोल फ्री नम्बर 15100 आदि से संबंधित जानकारी विस्तार से प्रदान की।
उक्त बौद्धिक सत्र कार्यक्रम में
राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यक्रम अधिकारी (पुरुष इकाई)
बलवंत सिंह कोर्राम एवं सहयोगी प्रकाश चंद खरे राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यक्रम अधिकारी (महिला इकाई) अंशु प्रीति कुजूर एवं सहयोगी आरएन गोंड सरपंच, पैरा लीगल वालंटियर गोलूदास साहू व बड़ी संख्या में छात्र व ग्रामीण उपस्थित रहे।

Satyamev News

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