
सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान और तंबाकू सेवन पर रोक
सत्यमेव न्यूज खैरागढ़। सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान और तंबाकू सेवन पर रोक लगाने के लिए केसीजी पुलिस द्वारा चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत पिछले एक माह में जिले भर में व्यापक कार्रवाई की गई है। पुलिस ने स्कूलों और कॉलेजों के आसपास तंबाकू उत्पादों की बिक्री करने वालों के खिलाफ भी कोटपा अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए कुल 107 प्रकरण दर्ज किए हैं। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम (कोटपा-2003) के प्रावधानों का उल्लंघन करने वालों पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। अभियान के दौरान थाना खैरागढ़ क्षेत्र में 67 मामलों में कार्रवाई करते हुए 13,400 रुपये का जुर्माना वसूला गया जबकि थाना छुईखदान क्षेत्र में 40 प्रकरणों में कार्रवाई कर 8,000 रुपये का शुल्क लिया गया है। इस प्रकार जिले में कुल 107 मामलों में कार्रवाई करते हुए 21,400 रुपये की राशि वसूल की गई। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि तंबाकू सेवन से होने वाले दुष्प्रभावों को देखते हुए सार्वजनिक स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए यह अभियान लगातार जारी रहेगा। विशेष रूप से शैक्षणिक संस्थानों के आसपास तंबाकू उत्पादों की बिक्री और सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने वालों के विरुद्ध आगे भी नियमित जांच और कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि वे तंबाकू नियंत्रण संबंधी कानूनों का पालन करें तथा स्वस्थ और स्वच्छ वातावरण बनाए रखने में सहयोग करें। अभियान के संचालन में जिले के पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों की सक्रिय भागीदारी रही।