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कन्या छात्रावास में हुआ विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन

सत्यमेव न्यूज खैरागढ़. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राजनांदगांव द्वारा प्री मैट्रिक कन्या छात्रावास खैरागढ़ में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का संचालन प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुषमा सावंत के मार्गदर्शन में हुआ। शिविर में विशेष रूप से उपस्थित जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश मोहनी कंवर ने छात्राओं को राष्ट्रीय एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की योजनाओं, लोक अदालत, मध्यस्थता, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, मोटर यान अधिनियम, व अन्य महत्वपूर्ण कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी। न्यायाधीश कंवर ने पॉक्सो एक्ट पर विशेष रूप से प्रकाश डालते हुए कहा कि नाबालिग के साथ सहमति से भी यदि यौन संबंध बनाया जाता है तो वह अपराध की श्रेणी में आता है और इसमें कानून की जानकारी न होना कोई बचाव नहीं है। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में अदालत सजा से राहत नहीं देती।

कानूनी जानकारी का अभाव कर सकता है भविष्य खराब-कंवर

डीजे कंवर ने युवाओं को आगाह करते हुए कहा कि कानून की जानकारी का अभाव उनके भविष्य को बर्बाद कर सकता है। उन्होंने स्कूलों और कॉलेजों में इस तरह की जागरूकता अनिवार्य रूप से चलाने की आवश्यकता बताई। इस अवसर पर उन्होंने कैरियर मार्गदर्शन पर भी छात्राओं को प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि अगर जीवन में सफलता पानी है तो सबसे पहले एक स्पष्ट लक्ष्य बनाना होगा और जब तक लक्ष्य हासिल न हो तब तक आत्मविश्वास बनाये रखना जरूरी है। शिविर में पैरालीगल वॉलिंटियर गोलू दास साहू ने शिक्षा के महत्व पर जोर देते हुए छात्राओं को नियमित रूप से विद्यालय जाने की सलाह दी। उन्होंने साइबर अपराध के खतरे और सावधानियों की जानकारी भी दी। कार्यक्रम का संचालन गोलू दास साहू ने किया जबकि आभार प्रदर्शन हॉस्टल वार्डन विनीता कोसरे और क्रिस्टीना दास ने संयुक्त रूप से किया।

Satyamev News

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