असहाय आदिवासी महिला की पैरालीगल वॉलेंटियर ने की मदद

नि:शुल्क अधिवक्ता नियुक्ति के लिये आवेदन किया तैयार

आवेदन को भेजा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण

सत्यमेव न्यूज़/खैरागढ़. अध्यक्ष विनय कुमार कश्यप जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राजनांदगांव के निर्देशानुसार अध्यक्ष चंद्रकुमार कश्यप व सचिव देवाशीष ठाकुर के मार्गदर्शन में सोमवार 5 सितंबर को तालुका विधिक सेवा समिति खैरागढ़ में पैरालीगल वालेंटियर गोलू दास द्वारा आदिवासी महिला का घरेलू हिंसा और धारा 125 भरण पोषण के संबंध में आवेदक की ओर से केस में पैरवी करने के लिये अधिवक्ता नियुक्ति के संबंध में आवेदन तैयार कर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भेजा गया. ज्ञात हो कि पूनम छैदैया पति राजेंद्र निवासी वार्ड क.12 अमलीपारा खैरागढ़ का विवाह डेढ़ वर्ष पूर्व राजेंद्र छैदैया निवासी झंझरी पथरिया तहसील व थाना बोरी जिला दुर्ग में हुआ था. पूनम जब से अपने ससुराल गई थी तब से उसके ससुराल वाले उसका पति, उसकी सास उसके साथ गाली गलौज और घरेलू हिंसा मारपीट करते थे. लगातार बेरुखी से तंग आकर पूनम न्यायालय पहुंची जहां वह अपने केस की पैरवी करने में सक्षम नहीं होने से नि:शुल्क विधिक सहायता अंतर्गत अपना केस लगाने चन्द्रकुमार कश्यप अध्यक्ष तालुक विधिक सेवा समिति खैरागढ़ के समक्ष आवेदन प्रस्तुत की तत्पश्चात पैरालीगल वालेंटियर गोलू दास द्वारा उसे उसके केस के संबंध में अधिवक्ता नियुक्ति के लिये आवेदन तैयार कर आगे की कार्यवाही करने देवाशीष ठाकुर सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राजनांदगांव को भेजा गया ताकि उसके केस में अधिवक्ता नियुक्ति हो और आदिवासी महिला को उसका हक अधिकार मिल सके. इस पूरे कार्य को नि:शुल्क करने पर पूनम व उसके परिवार ने तालुक एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का धन्यवाद ज्ञापित किया.

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