नाबालिग के साथ अनाचार करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास की सजा
अपर सत्र न्यायाधीश चंद्रकुमार कश्यप ने सुनाई सजा
सत्यमेव न्यूज़/खैरागढ़. छुईखदान थाना क्षेत्र में नाबालिग बालिका के साथ अनाचार करने वाले आरोपी को अपर सत्र न्यायाधीश ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. मामले के आरोपी नरेन्द्र गहिने पिता स्व.ठाकुरदास गहिने ने दिनांक 10.05.2021 से 12.08.2021 के बीच थाना छुईखदान में पुलिस अधिकारी होकर अपने थाना क्षेत्र की एक नाबालिग बालिका के साथ लैंगिक अपराध की घटना को दिया है. नाबालिग की इच् छा के विरूद्ध बारंबार बलात्संग करते हुये नाबालिग की हत्या करने की नियत से उसे जलाकर हत्या का प्रयास किया गया वहीं नाबालिग को जान से मारने की धमकी भी आरोपी द्वारा दी गई. मामले में आरोपी नरेन्द्र महिने के विरूद्ध धारा 376(2)(क)(i), 376(2)(ञ)(ढ), 376(घ)(क), 354 क (1)(iii), 307 एवं 506 भाग 2 भारतीय दण्ड संहिता एवं धारा 3 के उल्लंघन में धारा 4 तथा धारा 5 (क)(द्ब)(ग)(झ)(ठ)(द) के उल्लंघन में धारा 6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के तहत आरोप पंजीबद्ध कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया जिसके बाद मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायायल में जारी रहा. मामले में शासन की ओर से अपर लोक अभियोजक अलताफ अली ने पैरवी की और आरोपी का दोष सिद्ध हुआ. उक्त प्रकरण में आरोपी का दोष सिद्ध होते ही अपर सत्र न्यायाधीश चंद्रकुमार कश्यप ने आरोपी को धारा 324 के तहत 3 वर्ष का सश्रम कारावास तथा 10 हजार रूपये अर्थदंड, धारा 506 भाग 2 के तहत 2 वर्ष का सश्रम कारावास तथा 10 हजार रूपये अर्थदंड, धारा 354 क (1)(iii) के तहत 3 वर्ष का सश्रम कारावास तथा 10 हजार रूपये अर्थदंड एवं धारा 6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के तहत आजीवन कारावास के साथ 70 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई है. इस तरह आरोपी को कुल 1 लाख रुपये अर्थदंड व आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है.