साहूकार ने महिला को पीटा फिर जान से मारने की धमकी देकर दी गंदी गालियां

पीडि़त महिला के बेटे ने लगाया बंधक बनाने का आरोप
पुलिस ने दर्ज किया अपराध पर आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं
सत्यमेव न्यूज़/खैरागढ़. नगर में साहूकारी करने वाले एक प्रतिष्ठित व्यापारी द्वारा महिला से मारपीट, गाली-गलौच व जान से मारने की धमकी देने का सनसनीखेज मामला सामने आया है वहीं पीडि़त महिला के साथ ही उसके पुत्र ने लेनदेन के मामले में दो घंटे तक व्यापारियों द्वारा बंधक बनाकर रखने का भी आरोप लगाया है. जानकारी अनुसार नगर के वार्ड क्र.10 लालपुर की रहने वाली पंचबाई यादव पति नोहर यादव उम्र 40 वर्ष ने खैरागढ़ पुलिस थाने में पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई है कि मंगलवार 28 जून की दोपहर तकरीबन 12 बजे पिंटू सालेचा व उसका भाई गौतम सालेचा निवासी गोल बाजार अचानक खैरागढ़ पटवारी कार्यालय गायत्री नगर में पहुंचा जहां वह अपने पुत्र के साथ खड़ी थी और पास आकर पीडि़ता के जमीन से संबंधित ऋण पुस्तिका मांगने लगा, ऋण पुस्तिका नहीं देने पर आरोपी गुस्से में आ गये और माँ-बहन की गंदी गालियां देकर हाथ-मुक्का से मारपीट करने लगे. बीच-बचाव करने पर जान से मारने की धमकी भी दी. पीडि़ता ने बताया कि वह खेती-किसानी व मजदूरी कर अपना जीवन-यापन करती है तथा उसके ससुर के नाम पर आरोपियों के धरमपुरा स्थित पेट्रोल पम्प के पास धमधा स्टेट हाईवे में बेशकीमती जमीन है. ससुर की मृत्यु होने पर एक-एक एकड़ उसके तीनों पुत्रों को बटवारे में जमीन मिली है. पीडि़ता पंचबाई यादव ने बताया कि उसका पति शराबी है और मामले में आरोपी गौतम सालेचा ने उसे अपनी बातों में बहकाकर शराब पीने के लिये कुछ रूपये दिये और अब लाखों की जमीन हड़प करना चाहता है.
पीडि़ता के पुत्र ने लगाया बंधक बनाने का आरोप
दूसरी ओर मामले में थाने पहुंची पीडि़ता पंचबाई यादव के पुत्र ईश्वर यादव पिता नोहर यादव उम्र 20 साल ने आरोप लगाया है कि उसकी माँ के साथ मारपीट व गाली-गलौच के बाद आरोपी व्यवसायीद्वय पिंटु सालेचा व गौतम सालेचा उसे पटवारी कार्यालय से जबरदस्ती गाड़ी में उठाकर अपने धरमपुरा स्थित गोदाम ले गये और दो घंटे तक गोदाम में बंद रखा. इस दौरान आरोपियों ने कोरे स्टाम्प में ईश्वर को हस्ताक्षर करने के लिये दबाव भी डाला. हस्ताक्षर नहीं करने पर उसे भी गंदी-गंदी गालियां दी और जान से मारने की धमकी दी और कहा कि साइन नहीं करेगा तो भी मैं सबकुछ हड़प लूंगा. पीडि़त वहां से पेशाब करने का बहाना कर किसी तरह भागकर अपने घर आया.
पुलिस की कार्यवाही से असंतुष्ट है पीडि़त पक्ष
पूरे मामले में पुलिस की कार्यवाही को लेकर पीडि़त पक्ष ने असंतोष जाहिर करते हुये आगे उच् च अधिकारियों से शिकायत की बात कही है. मामले में खैरागढ़ पुलिस थाने में आरोपी पिंटु सालेचा व गौतम सालेचा के विरूद्ध आईपीसी की धारा 294, 323, 506 व 34 के तहत अपराध दर्ज किया गया था देर शाम पीडि़त पक्ष द्वारा थाने में पहुंचकर उचित कार्यवाही करने की बात तथा एसडीओपी कार्यालय में आवेदन देने के बाद आईपीसी की धारा 341 व 342 के तहत धाराएं जोड़ी गई लेकिन पीडि़त पक्ष का कहना है कि आरोपियों को बचाने के लिये पुलिस छोटी धाराओं के तहत अपराध दर्ज किये हैं जबकि आरोपियों का अपराध दर्ज धाराओं से बड़ा व अक्षम्य है.
पीडि़त पक्ष द्वारा शिकायत के आधार पर पहले 294, 323, 506 व 34 के तहत अपराध दर्ज किया गया था, बाद में आईपीसी की धारा 341 व 342 के तहत और अपराध दर्ज किया गया है.
नीलेश पांडेय, टीआई खैरागढ़
मेरे कार्यालय में शिकायत मिलने पर विभिन्न धाराओं के तहत आरोपियों के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया है, आरोपियों की गिरफ्तारी दो-तीन दिन में कर ली जायेगी.
दिनेश सिन्हा, एसडीओपी खैरागढ़