
सत्यमेव न्यूज खैरागढ़। थाना खैरागढ़ क्षेत्र अंतर्गत ग्राम हिरावाही में वर्ष 2023 में हुई एक हत्या के मामले में न्यायालय ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय के फैसले के बाद आरोपी को जेल भेज दिया गया है। जानकारी अनुसार 1 मार्च 2023 की रात करीब 11 बजे ग्राम हिरावाही स्थित तालाब में चौकीदारी कर रहे अशोक बर्मन और मोहन राय तालाब पार बनी झोपड़ी में भोजन कर रहे थे। इसी दौरान धनंजय बाग उर्फ भाईजान उर्फ सोनू ने वहां पहुंचकर दोनों पर पैसे चोरी करने का आरोप लगाया और विवाद शुरू कर दिया। विवाद बढ़ने पर आरोपी ने अशोक बर्मन के साथ मारपीट की और उसे दौड़ाकर तालाब में ले जाकर पानी में डुबो दिया जिससे उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने पर थाना खैरागढ़ में मामला दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू की। विवेचना के दौरान आरोपी को तालाब के पास से हिरासत में लिया गया। आरोपी के भीगे कपड़े और घटना में प्रयुक्त किए गए डंडे को मौके से जब्त किया गया। इसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। प्रकरण की सुनवाई के बाद अपर सत्र न्यायालय खैरागढ़ ने 12 फरवरी 2026 को आरोपी धनंजय बाग का दोष सिद्ध होने पर सश्रम आजीवन कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई। न्यायालय के आदेश के बाद आरोपी को जेल भेज दिया गया। पुलिस ने मामले में प्रभावी जांच और पैरवी करते हुए आरोपी को सजा दिलाने में सफलता हासिल की है।