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विश्व आदिवासी दिवस पर न्यायाधीश ने बताये आदिवासियों के कानूनी अधिकार

सत्यमेव न्यूज खैरागढ़. विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर ग्राम सर्रागोंदी में विशेष कानूनी जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राजनांदगांव की अध्यक्ष सुषमा सावंत के निर्देश तालुक विधिक सेवा समिति खैरागढ़ की अध्यक्ष मोहनी कंवर एवं सचिव नीलेश जगदल्ला के मार्गदर्शन में आयोजित हुआ। कार्यक्रम में जुडिशल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास आकांक्षा खलखो ने उपस्थित आदिवासी महिलाओं, पुरुषों और युवाओं को बधाई दी तथा उनके संवैधानिक अधिकारों एवं संरक्षण से संबंधित प्रावधानों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि तालुक विधिक सेवा समिति द्वारा आदिवासियों के अधिकार एवं संरक्षण से जुड़ी कई योजनाएं संचालित हैं जिनका लाभ पात्र व्यक्ति निःशुल्क विधिक सहायता और सलाह के रूप में प्राप्त कर सकते हैं।
खलखो ने बताया कि यह दिवस आदिवासी समाज के योगदान और उपलब्धियों को मान्यता देने के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण जैसे वैश्विक मुद्दों में उनकी भूमिका को भी रेखांकित करता है। उन्होंने अनुच्छेद 15,16, 46, 335 और 338-A सहित संविधान में जनजातियों के हितों की सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण प्रावधानों का उल्लेख किया। शिविर में पैरालीगल वॉलिंटियर गोलू दास साहू ने साइबर अपराध, घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम 2005, कार्यस्थल पर महिलाओं के अधिकार, किशोर न्याय अधिनियम, टोनही प्रताड़ना निवारण, वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण योजना, बाल विवाह प्रतिषेध, बालश्रम निषेध, राष्ट्रीय लोक अदालत, मिडियेशन, तथा राज्य और केंद्र सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी। कार्यक्रम में सरपंच फुलेश्वरी साहू सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे।

Satyamev News

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