विधिक साक्षरता शिविर में कानून और अधिकारों पर मिली व्यवहारिक जानकारी

सत्यमेव न्यूज के लिए आकाश तिवारी की रिपोर्ट खैरागढ़। तालुक विधिक सेवा समिति खैरागढ़ द्वारा ग्राम ढोलियाकन्हार में आयोजित विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर में ग्रामीणों और छात्रों को कानून के विविध प्रावधानों की सरल और महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। यह कार्यक्रम शासकीय पॉलिटेक्निक खैरागढ़ के एनएसएस शिविर के बौद्धिक सत्र के तहत रखा गया था जिसकी अध्यक्षता जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश मोहनी कंवर ने की। शिविर में न्याय प्रक्रिया से जुड़ी सामान्य कठिनाइयों पर चर्चा हुई और मौके पर समाधान भी बताए गए। कंवर ने पॉक्सो एक्ट के तहत बच्चों के अधिकार सुरक्षा और गुड टच बैड टच की अवधारणा को सरल भाषा में समझाया। उन्होंने कहा कि बच्चों को असहज स्पर्श या संदिग्ध व्यवहार पहचानने और तुरंत माता-पिता को बताने की जागरूकता जरूरी है। आगे बाल विवाह निषेध अधिनियम की जानकारी देते हुए बताया गया कि तय आयु से पहले विवाह कराना कानूनी अपराध की श्रेणी में आता है। पैरालीगल वालंटियर गोलूदास साहू ने सफलता आत्मविश्वास और ईमानदारी के महत्व पर चर्चा की। साथ ही टोनही प्रताड़ना एससी-एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम तथा मोटर दुर्घटनाओं से जुड़े कानूनी पहलुओं पर उपयोगी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बिना ड्राइविंग लाइसेंस और बिना बीमा वाहन चलाना भारी जोखिम है क्योंकि दुर्घटना की स्थिति में पूरा दायित्व वाहन मालिक पर आ जाता है। बीमा होने पर दायित्व बीमा कंपनी वहन करती है। साहू ने ग्रामीणों को निःशुल्क विधिक सहायता योजना नालसा के टोल फ्री नंबर 15100 और संबंधित सेवाओं के बारे में भी अवगत कराया। कार्यक्रम में एनएसएस कार्यक्रम अधिकारियों बलवंत सिंह कोर्राम, प्रकाश चंद खरे, सुलेखा कुजूर, ग्राम सरपंच, पैरा लीगल वालंटियर गोलूदास साहू सहित बड़ी संख्या में छात्र और ग्रामीण मौजूद रहे।

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