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अवैध शराब बिक्री के मामले में आरोपी दोषसिद्ध

खैरागढ़। ठेलकाडीह थाना क्षेत्र के ग्राम पचपेड़ी खार में अवैध शराब बिक्री के मामले में न्यायालय ने आरोपी संजय कुमार कुर्रे को दोषसिद्ध करते हुए एक वर्ष के कारावास एवं 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने पर आरोपी को तीन माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। न्यायालय के आदेश के बाद आरोपी को जेल भेज दिया गया है। जानकारी अनुसार 26 फरवरी 2026 को थाना ठेलकाडीह पुलिस को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि ग्राम पचपेड़ी खार में एक व्यक्ति अवैध रूप से अंग्रेजी शराब की बिक्री कर रहा है। सूचना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस टीम तत्काल बताए गए स्थान पर पहुंची और घेराबंदी कर अवैध शराब की बिक्री करते हुए संजय कुमार कुर्रे पिता टीकमदास कुर्रे, उम्र 32 वर्ष, निवासी ग्राम पचपेड़ी, थाना ठेलकाडीह, जिला खैरागढ़-छुईखदान-गंडई को रंगे हाथ पकड़ा। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक सफेद रंग की प्लास्टिक बोरी बरामद की जिसमें गोवा स्पेशल व्हिस्की अंग्रेजी शराब के 30 पौवा रखे हुए थे। शराब को विधिवत जब्त कर आरोपी के विरुद्ध थाना ठेलकाडीह में अपराध क्रमांक 38/2026 दर्ज किया गया। आरोपी के खिलाफ धारा 34(2) आबकारी अधिनियम के तहत वैधानिक कार्रवाई की गई। प्रकरण की विवेचना प्रधान आरक्षक क्रमांक 78 राहुल शेण्डे द्वारा की गई। विवेचक ने घटनास्थल की आवश्यक कार्रवाई पूरी करने के साथ पंचनामा तैयार किया तथा जब्ती संबंधी कार्रवाई की। इसके अलावा प्रकरण से जुड़े आवश्यक दस्तावेज एवं साक्ष्यों को संकलित किया गया। विवेचना पूर्ण होने के बाद आरोपी के विरुद्ध अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। प्रकरण की सुनवाई कु.आकांक्षा खलखो न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी खैरागढ़ के न्यायालय में हुई। न्यायालय द्वारा प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेजों एवं उपलब्ध साक्ष्यों का परीक्षण करने के उपरांत आरोपी संजय कुमार कुर्रे को धारा 34(2) आबकारी अधिनियम के अपराध में दोषसिद्ध किया गया। दोषसिद्धि के बाद न्यायालय ने आरोपी संजय कुमार कुर्रे को एक वर्ष के कारावास एवं 25 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड की राशि अदा नहीं करने पर तीन माह के अतिरिक्त साधारण कारावास का प्रावधान किया गया है। न्यायालय के आदेश के अनुपालन में आरोपी के विरुद्ध जेल वारंट जारी किया गया जिसके बाद उसे जेल भेजने की कार्रवाई की गई।जिला खैरागढ़-छुईखदान-गंडई पुलिस द्वारा अवैध शराब के निर्माण, संग्रहण, परिवहन एवं बिक्री के विरुद्ध लगातार कार्रवाई किए जाने की बात कही गई है। पुलिस ने अवैध गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए आगे भी अभियान जारी रखने की जानकारी दी है।

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