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बाल विवाह रोकथाम को लेकर छुईखदान में जागरूकता शिविर आयोजित

सत्यमेव न्यूज छुईखदान। बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीति की रोकथाम एवं किशोर किशोरियों को कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से बालिका छात्रावास छुईखदान में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। यह शिविर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश विजय कुमार होता के मार्गदर्शन तथा सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण निलेश जगदला के नेतृत्व में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में तालुक विधिक सेवा समिति छुईखदान के अध्यक्ष एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ईशान व्यास ने छात्राओं को निशुल्क विधिक सहायता से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां दीं। उन्होंने विशेष रूप से बाल विवाह की कानूनी रोक पोक्सो एक्ट के प्रावधानों तथा इसके दुष्परिणामों के बारे में विस्तार से समझाया। इस अवसर पर नशा मुक्ति साइबर अपराध से बचाव एवं वर्तमान में बढ़ रहे साइबर फ्रॉड पर भी चर्चा की गई। छात्राओं को सतर्क रहने की सलाह देते हुए बताया गया कि किसी भी प्रकार की साइबर ठगी की स्थिति में साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर तुरंत संपर्क किया जा सकता है।

पी.एल.व्ही सुनील कुमार ने राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने नालसा की तस्करी एवं वाणिज्य यौन शोषण पीड़ितों के लिए विधिक सेवा योजना 2015 एसिड हमला पीड़ितों के लिए विधिक सेवा योजना 2016 सहित अन्य योजनाओं पर प्रकाश डाला। साथ ही आगामी नेशनल लोक अदालत 14 मार्च 2026 के आयोजन की जानकारी देते हुए बताया कि इसमें राजीनामा योग्य मामलों का आपसी सहमति से त्वरित निराकरण किया जाएगा। निशुल्क कानूनी सलाह हेतु नालसा हेल्पलाइन नंबर 15100 पर संपर्क करने की जानकारी भी दी गई।

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