सत्यमेव न्यूज़/खैरागढ़. छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग के निर्देशानुसार 11 जनवरी 2004 से 31 मार्च 2022 मध्य नियुक्त शासकीय सेवकों के लिये पुरानी पेंशन योजना का लाभ लेने या एनपीएस में यथावत बने रहने के विकल्प का प्रावधान किया गया है. निर्देश अनुसार शासकीय सेवकों से निर्धारित प्रारूप में सहमति पत्र प्राप्त कर आहरण संवितरण अधिकारी द्वारा आवश्यक कार्यवाही 24 फरवरी 2023 तक की जानी है. केसीजी क्लेक्टर डॉ.जगदीश सोनकर ने इस संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिये जाने समस्त आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के लिये एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन बुधवार 15 फरवरी को 12 बजे से कलेक्टर कार्यालय के सभाकक्ष में निर्धारित किया गया. कार्यशाला में संभागीय संयुक्त संचालक कोष लेखा एवं पेंशन उपस्थित रहेंगे. जिले के समस्त आहरण संवितरण अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वित्त निर्देश 02/2023, 03/2023, 04/2023 का अध्ययन कर उक्त कार्यशाला में अपने स्थापना प्रभारी के साथ अनिवार्य रूप से उपस्थित रहेंगे.