
चार गौ-वंश तस्कर को किया गया गिरफ्तार

सात गौ-वंश सुरक्षित और तस्करी में प्रयुक्त दो पिकअप बोलेरो वाहन जप्त
सभी गिरफ्तार आरोपी भेजे गये जेल
सत्यमेव न्यूज खैरागढ़। जिले में पशु क्रूरता एवं गौ-वंश तस्करी के विरुद्ध खैरागढ़ पुलिस ने बड़ी और प्रभावी कार्रवाई करते हुए चार गौ-वंश तस्करों को गिरफ्तार किया है। इस दौरान पुलिस ने सात गौ-वंश को सुरक्षित बरामद करते हुए तस्करी में प्रयुक्त दो पिकअप बोलेरो वाहनों को भी जप्त किया है। सभी आरोपियों को न्यायालय में पेश कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। पुलिस के अनुसार दिनांक 21 दिसंबर को थाना खैरागढ़ पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि बोलेरो वाहन क्रमांक सीजी 22 एजी 5952 एवं सीजी 04 क्यूएन 7792 में गौ-वंश को अवैध रूप से भरकर खैरागढ़-लांजी मार्ग के रास्ते महाराष्ट्र राज्य ले जाया जा रहा है। सूचना की जानकारी मिलते ही पुलिस टीम द्वारा धरमपुरा पुल खैरागढ़ के पास नाकाबंदी की गई और नाकाबंदी के दौरान दोनों संदिग्ध वाहन बाजार अतरिया की ओर से आते दिखाई दिए। पुलिस द्वारा रोकने पर वाहन चालक एवं परिचालक वाहन छोड़कर भागने का प्रयास करने लगे जिन्हें तत्परता से घेराबंदी कर मौके पर ही पकड़ लिया गया। पूछताछ में गिरफ्तार आरोपियों ने अपने नाम हेमलाल साहू (32 वर्ष) निवासी हिरमी थाना सुहेला जिला बलौदा बाजार, सुनील वासुदेव (20 वर्ष) निवासी चौरेंगा थाना सिमगा जिला बलौदा बाजार, राधेश्याम साहू (25 वर्ष) निवासी गंजेरा थाना ओपी मारो नांदघाट जिला बेमेतरा तथा अनिल वासुदेव (27 वर्ष) निवासी चौरेंगा थाना सिमगा जिला बलौदा बाजार बताया। वाहनों की तलाशी लेने पर बोलेरो सीजी 22 एजी 5952 से तीन भैंसा जबकि बोलेरो सीजी 04 क्यूएन 7792 से तीन भैंसी एवं एक भैंसा बरामद किया गया। सभी पशुओं को बिना चारा-पानी के भूखे-प्यासे एवं क्रूरतापूर्वक रस्सियों से बांधकर वाहन में ठूंस-ठूंस कर भरा गया था। गौ-वंश के परिवहन संबंधी वैध दस्तावेज मांगे जाने पर आरोपी कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सके। पुलिस द्वारा जप्त सामग्री में चार भैंसा (अनुमानित मूल्य 48 हजार रुपये), तीन भैंसी अनुमानित मूल्य 40 हजार रुपये, बोलेरो वाहन सीजी 22 एजी 5952 अनुमानित मूल्य 8 लाख रुपये तथा बोलेरो वाहन सीजी 04 क्यूएन 7792 अनुमानित मूल्य 7 लाख रुपये शामिल हैं जो कुल जप्ती मूल्य लगभग 15 लाख 88 हजार रुपये आंका गया है। मामले में आरोपियों के विरुद्ध पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 की धारा 4, 6, 10, 11(1)(डी), 11(1)(ई), 11(1)(एफ) एवं मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 66/192, 3/181, 130(1) एवं 177 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विधिवत कार्रवाई की गई है। पुलिस ने बताया कि मामले में अन्य संलिप्त व्यक्तियों की भूमिका की जांच जारी है तथा जप्त सामग्री के राजसात की कार्यवाही पृथक से की जा रही है।
