निर्वाचन शून्य मामले में विप्लव साहू को हाईकोर्ट से मिला स्थगन आदेश

सत्यमेव न्यूज़/खैरागढ़. जिला पंचायत क्षेत्र क्र.06 मुढ़ीपार से निर्वाचन जिला पंचायत सदस्य विप्लव साहू के निर्वाचन को न्यायालय संचालक पंचायत संचालनालय छत्तीसगढ़ ने शून्य घोषित कर दिया था लेकिन उच्च न्यायालय ने निर्वाचन शून्य मामले में स्थगन आदेश दिया है. जिपं सदस्य विप्लव साहू ने स्थगन आदेश मिलने के बाद प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से बताया है कि खैरागढ़ के अधिवक्ता मनराखन देवांगन व सीके केशरवानी ने बिलासपुर हाईकोर्ट में उसका पक्ष मजबूती से रखा जहां पर न्यायालय ने पंचायत संचालनालय के आदेश में कमजोरियों को देखते हुये स्थगन आदेश दिया है कि विप्लव साहू जिला पंचायत के सदस्य के पद पर विधि सम्मत आसीन रहेंगे. श्री साहू ने कहा कि त्रिस्तरीय पंचायती राज के तहत जिला पंचायत राजनांदगांव के सदस्यों के लिये जो निर्वाचन वर्ष 2020 में संपन्न हुआ था हमने जनता की प्यार और अपनी स्वच्छ छवि के बदौलत, सत्तारूढ़ कांग्रेस के ब्लॉक कांग्रेस कमेटी मुढ़ीपार के अध्यक्ष कोमल साहू को 8 हजार और भाजपा के रेवाराम वर्मा लगभग 4 हजार मतों से हराया था. लोकतांत्रिक ढंग से विजयी प्रत्याशी से ईष्र्या रखते हुये दयालु वर्मा जैसे लोगों ने परेशान करने के उद्देश्य से रायपुर पंचायत संचालनालय में कई तरह के मिथ्यारोप लगाते हुये निर्वाचन को शून्य करने के लिये याचिका दाखिल किया था. राजनीतिक पद में बैठे कुछ लोगों ने अपने प्रभाव का बेजा इस्तेमाल करते हुये हमें पदच्युत करके लोकतंत्र को चुराने की कोशिश की जिसमें वे नाकाम रहे. दयालु वर्मा द्वारा आरोप लगाया गया जिस पर विप्लव साहू के पक्ष में वकीलों ने तर्क रखा कि तय समय सीमा के बाद लगाई गई याचिका में कई त्रुटियां हो सकती है. न्यायालय ने इस बात को संज्ञान में लेते हुये अंतिम फैसले आने तक के लिये संचालनालय के इस फैसले पर रोक लगा दिया है.