सत्यमेव न्यूज खैरागढ़. छत्तीसगढ़ श्रम विभाग अंतर्गत छग भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल अंतर्गत पंजीकृत हितग्राहियों के लिये मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिकों के बच्चों के लिये निःशुल्क कोचिंग सहायता योजना संचालित की जा रही है जिसके अंतर्गत पंजीकृत निर्माण श्रमिकों का मंडल अंतर्गत एक वर्ष की पुराना पंजीयन होना आवश्यक है। पंजीकृत श्रमिकों के प्रथम दो संतानों को योजना अंतर्गत लाभ की पात्रता होगी। इस योजना में शैक्षणिक योग्यता अनुरूप प्रतियोगी परीक्षाओं लोकसेवा आयोग, व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, कर्मचारी चयन आयोग, बैंकिंग, रेलवे, पुलिस भर्ती परीक्षा के लिये समय-समय पर होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिये न्यूनतम 4 से अधिकतम 10 माह तक की अवधि के लिये आवश्यकतानुसार निःशुल्क कोचिंग का अवसर प्रदान किया जाएगा। श्रमिक के बच्चों, प्रशिक्षार्थियों की आयु सीमा पात्रता शासन द्वारा निर्धारित आयु सीमा के अनुरूप होना अनिवार्य है। इस योजना का लाभ अधिकतम 1 संतान के लिये 1 बार ही प्राप्त कर सकेंगे।हितग्राही के परीक्षा उत्तीर्ण होने के बाद वह निर्माण श्रमिक की श्रेणी से उसका पंजीयन स्वतः समाप्त हो जायेगा। योजना आवेदन केवल ऑनलाइन के माध्यम से स्वीकार किये जाएंगे। आवेदक स्वयं किसी भी च्वॉइस सेंटर अथवा संबंधित क्षेत्राधिकारिता के श्रम कार्यालय के माध्यम से आवेदन प्रस्तुत कर सकता है। छात्र-छात्रा को कोचिंग कक्षाओं में नियमित रूप से पढ़ाई के संबंध में इस संदर्भ में कोचिंग के मुखिया द्वारा जारी किया प्रमाण पत्र अपलोड करना अनिवार्य है। हितग्राही की जीवित श्रमिक पंजीयन कार्ड, हितग्राही का आधार कार्ड, हितग्राही के शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र, अंकसूची, स्वघोषणा प्रमाण पत्र इन सभी दस्तावेजों की मूलप्रति आनलाईन आवेदन के साथ स्कैन कर अपलोड किया जाना अनिवार्य होगा।