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25 मार्च होली पर्व के दौरान जिले के सभी मदिरा बिक्री रहेगी प्रतिबंध

सत्यमेव न्यूज/खैरागढ़. जिला कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी चंद्रकांत वर्मा ने आबकारी आयुक्त, छत्तीसगढ़ रायपुर के निर्देशानुसार 25 मार्च को होली (रंग खेलने वाले दिन) को शुष्क दिवस घोषित किया है. जिला आबकारी अधिकारी ने बताया की जारी आदेश के तहत, 25 मार्च को जिला खैरागढ़-छुईखदान-गंडई की सभी देशी मंदिरा दुकानें, सभी विदेशी मंदिरा दुकानें देशी, विदेशी मंदिरा दुकान और होटल बार पूरी तरह से बंद रहेंगे. उक्त अवधि में मंदिरा का संव्यवहार भी पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा.

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