
मोटरसाइकिल और नगद राशि की मांग को लेकर प्रताड़ित करने का आरोप, न्यायालय ने आरोपी को न्यायिक रिमांड पर भेजा
सत्यमेव न्यूज खैरागढ़। नवविवाहिता की आत्महत्या के मामले में थाना खैरागढ़ पुलिस ने आरोपी पति अजय बघेल, पिता लखन बघेल, उम्र 30 वर्ष, निवासी टेकापार खुर्द को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। न्यायालय के आदेश पर आरोपी को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। पुलिस के अनुसार मृतिका का विवाह सामाजिक रीति-रिवाज के अनुसार 24 फरवरी 2025 को अजय बघेल के साथ हुआ था। विवाह के दौरान परिजनों ने अपनी सामर्थ्य के अनुसार उपहार सामग्री दी थी। आरोप है कि विवाह के करीब दो-तीन माह बाद आरोपी पति मोटरसाइकिल नहीं देने और अपेक्षाकृत कम नगद राशि मिलने की बात को लेकर मृतिका को प्रताड़ित करने लगा। उसके साथ मारपीट किए जाने की बात भी जांच में सामने आई है। पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि सगाई के दौरान मृतिका को दिए गए हाथ के आभूषण आरोपी ने अपने पास रख लिए थे। वहीं विवाह के समय मृतिका की पढ़ाई जारी रखने पर सहमति बनी थी लेकिन आरोपी द्वारा उसे डी.एड. की पढ़ाई करने से रोक दिया गया। इससे वह मानसिक रूप से परेशान रहने लगी थी। लगातार प्रताड़ना से परेशान होकर मृतिका ने अपने घर के टॉयलेट में मिट्टी का तेल डालकर आग लगा ली जिससे उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना के बाद थाना खैरागढ़ में अपराध क्रमांक 324/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता की धारा 80 एवं 85 में प्रकरण दर्ज कर विवेचना शुरू की गई। विवेचना के दौरान पुलिस को मिले साक्ष्यों के आधार पर आरोपी अजय बघेल को 24 अगस्त 2026 को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद उसे न्यायालय में पेश कर न्यायिक अभिरक्षा की मांग की गई जिस पर न्यायालय ने आरोपी को न्यायिक रिमांड पर जेल भेजने का आदेश दिया। पुलिस के अनुसार मामले में विवेचना अभी जारी है। उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर प्रकरण में आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।