जिले में लंबित आवेदनों के त्वरित निराकरण को लेकर कलेक्टर ने दिये निर्देश

सत्यमेव न्यूज़/खैरागढ़. कलेक्टर डॉ.जगदीश सोनकर ने समय सीमा की बैठक लेकर लंबित आवेदनों के शीघ्र निराकरण के निर्देश दिये. बैठक के दौरान शासन की फ्लैगशिप योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन पर जोर दिया गया. उन्होंने उद्यानों में झूला लगाने, कलेक्ट्रेट कार्यालय में पैरादन की मॉनिटरिंग, गौठान के माध्यम से महिलाओं को सशक्त और स्वावलंबी बनाने का काम, धनवंतरी मेडिकल स्टोर में दवाईयों की बिक्री पर विशेष अभियान, जनसंवाद में प्राप्त आवेदनों को समय सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिये. कलेक्टर ने समाज कल्याण विभाग को निर्देशित किया कि जिले के सामाजिक सुरक्षा पेंशन धारकों का भौतिक सत्यापन ग्राम पंचायत सचिव के माध्यम से करायें ताकि पात्र हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ मिल सके.

शासकीय कर्मचारियों को उनके निर्धारित मुख्यालय में रहने निर्देश दिये. एसडीएम खैरागढ़ व गंडई-छुईखदान को जाति प्रमाण पत्र तैयार करने विशेष अभियान के तहत छात्र-छात्राओं को उपलब्ध कराने, सहकारी समिति जनपद सीईओ को कलेक्ट्रेट कार्यालय में कंट्रोल रूम तैयार कर पैरदान को प्रोत्साहित करने की मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिये. सी मार्ट बनाने के लिए जनपद सीईओ से चर्चा की गई इसके अलावा धान उपार्जन केन्द्र में धान का उठाव, प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा, वनांचल क्षेत्रों में रोजगार कैंप लगाने निर्देश, ग्राम पंचायतों में हड्डी रोग से ग्रसित व्यक्तियों के लिए विशेष शिविरों का आयोजन करने निर्देश दिये साथ ही सडक़ दुर्घटना की जगहों को ब्लैक स्पॉट चिन्हित कर समीप कैम्प लगाकर उपचार करने के निर्देश दिये.

क्रिसमस व नये वर्ष में पटाखे के उपयोग के लिये निर्देश जारी

कलेक्टर डॉ.जगदीश कुमार सोनकर द्वारा शासन के निर्देश पर क्रिसमस व नव वर्ष सहित अन्य पर्वों में सीमित समय के लिये ग्रीन पटाखों के उपयोग पर जोर दिया गया. छग पर्यावरण संरक्षण मण्डल द्वारा जारी दिशा निर्देशों के तहत क्रिसमस एवं नये वर्ष के अवसर पर रात्रि 11:55 बजे से 12:30 बजे तक पटाखे फोड़ेे जाने का समय निर्धारित किया गया है. कम उत्सर्जन करने वाले इम्प्रुव्ड एवं हरित पटाखों का निर्माण एवं विक्रय किया जाना है, इसके अतिरिक्त अन्य पटाखों के उत्पादन एवं विक्रय पर रोक लगाया गया है. केवल उन्हीं पटाखों को विक्रय किया जाना है जिसके ध्वनि का स्तर निर्धारित सीमा (125 डेसीबल) के भीतर हो. ऑनलाइन अर्थात ई-व्यापारी वेबसाइट जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजॉन आदि से पटाखों की बिक्री प्रतिबंधित कर दी गई है.

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