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छेड़छाड़ के आरोपी को 3 वर्ष का कठोर कारावास

सत्यमेव न्यूज खैरागढ़। महिलाओं के विरुद्ध अपराधों के मामलों में त्वरित कार्रवाई करते हुए खैरागढ़ पुलिस ने छेड़छाड़ के एक प्रकरण में आरोपी को सजा दिलाने में सफलता प्राप्त की है। न्यायालय ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए तीन वर्ष के कठोर कारावास तथा 1,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। खैरागढ़ पुलिस से प्राप्त जानकारी अनुसार प्रार्थिया ने थाना खैरागढ़ में उपस्थित होकर लिखित आवेदन प्रस्तुत किया था कि 1 अक्टूबर 2024 को दोपहर लगभग 1 बजे वह पानी भरने के लिए बोरिंग गई थी। इसी दौरान आरोपी अमीरलाल सोनवानी ने उसको बेइज्जत करने की नीयत से उसका हाथ और बांह पकड़कर आपराधिक बल प्रयोग करते हुए अश्लील छेड़छाड़ की। रिपोर्ट के आधार पर थाना खैरागढ़ में अपराध क्रमांक 386/24 के तहत भारतीय न्याय संहिता की धारा 74 एवं 76 के अंतर्गत मामला दर्ज कर विवेचना प्रारंभ की गई और जांच के दौरान आरोपी अमीरलाल सोनवानी (40 वर्ष) पिता केजऊ सोनवानी निवासी ग्राम मंडला थाना खैरागढ़ को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है।
प्रकरण में समय-सीमा के भीतर सुदृढ़ साक्ष्य संकलित कर अभियोजन पक्ष द्वारा प्रभावी पैरवी की गई। सुनवाई के उपरांत न्यायालय ने आरोपी को भारतीय न्याय संहिता की धारा 76 के अंतर्गत दोषसिद्ध पाते हुए तीन वर्ष के कठोर कारावास तथा 1,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। जिला केसीजी पुलिस ने कहा है कि महिलाओं के विरुद्ध अपराधों के मामलों में संवेदनशीलता और त्वरित कार्रवाई की नीति के तहत आगे भी कठोर कदम उठाए जायेंगे।

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