
जिला प्रशासन ने जारी किया नया निर्देश
संवेदनशील क्षेत्रों के 100 मीटर दायरे में पूर्ण निषेध
सत्यमेव न्यूज खैरागढ़। जिले में शांति-व्यवस्था को सुदृढ़ रखने तथा जनसुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी इंद्रजीत सिंह चंद्रवाल ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत पारित यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। नवीन निर्देशों के अनुसार अब जिले में होने वाले धरना-प्रदर्शन, नारेबाजी, आमसभा या किसी भी प्रकार के विरोध कार्यक्रम केवल नगर पालिका परिषद खैरागढ़ के वार्ड क्र.09 इतवारी बाज़ार स्थित रावणभाठा मैदान में ही आयोजित किए जायेंगे। किसी भी आयोजन से पूर्व संबंधित अनुविभागीय दंडाधिकारी से अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। कलेक्टर ने कलेक्टर कार्यालय, पुलिस अधीक्षक कार्यालय, जिला अदालत परिसर, अस्पताल, शिक्षण संस्थान, शासकीय कार्यालयों तथा अन्य सार्वजनिक उपयोग के स्थलों को प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया है। इन परिसरों के 100 मीटर दायरे में किसी भी प्रकार की सभा या प्रदर्शन पूरी तरह निषिद्ध रहेगा। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अपनी मांगों को लेकर आंदोलन करने वाले आयोजनकर्ताओं को शांति और अनुशासन बनाए रखने, ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण नियमों का पालन करने, मार्ग अवरोध न करने और प्रशासन एवं पुलिस द्वारा दिए गए सभी निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करना होगा। आदेश का उल्लंघन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के प्रावधानों के तहत दंडनीय होगा और आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी।