कोषालयों में जुलाई से लागू हो जायेगा पेपरलेस सिस्टम

सत्यमेव न्यूज़ खैरागढ़. छत्तीसगढ़ शासन के आदेश के बाद कलेक्टर चंद्रकांत वर्मा ने जुलाई 2024 से सभी आहरण और संवितरण अधिकारियों को स्वतंत्र डीडीओ को छोड़कर जिले के कोषालयों में देयकों का प्रस्तुतीकरण केवल ऑनलाइन माध्यम से करने निर्देश जारी किया है। इस नई प्रक्रिया के तहत, कोषालयों द्वारा महालेखाकार को मासिक लेखे भी ई-लेखे के रूप में भेजे जाएंगे। इस व्यवस्था के सुचारू संचालन के लिये अधिकारियों को उच्च गति का नेटवर्क, समुचित क्षमता वाला स्कैनर तथा अन्य आवश्यक इलेक्ट्रॉनिक सामग्री एवं वैध डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट (डीएससी) उपलब्ध होना आवश्यक होगा। 1 जुलाई 2024 से शुरू होने वाली इस पेपरलेस प्रक्रिया में आहरण और संवितरण अधिकारी ई.कोष सॉफ्टवेयर का उपयोग करेंगे और देयकों को ऑनलाइन माध्यम से तैयार कर डीएससी के जरिये कोषालय को अग्रेषित करेंगे। ई.पैरोल मॉड्यूल में सभी स्केड्यूल्स और बिलों के लिये डीएससी की आवश्यकता होगी, जबकि अन्य देयकों के लिए केवल देयक में एक डीएससी और संलग्नक स्कैन कर अपलोड किए जाएंगे। यदि फाइल का आकार 5 एमबी से अधिक हो, तो उसे कम्प्रेस करना अनिवार्य होगा। सभी संलग्नक पीडीएफ फॉर्मेट में ही अपलोड किए जाएंगे। देयकों की तैयारी में मेकर (बिल क्लर्क) और चेकर (डीडीओ) स्तर पर प्रक्रियाओं का पालन किया जाएगा। कोषालय अधिकारी द्वारा सम्बंधित डीडीओ के लिए ऑनलाइन बीटीआर नंबर जारी किया जाएगा, जिसके आधार पर देयक अग्रेषित किए जाएंगे। सभी डीडीओ अपने ऑनलाइन देयकों की एक हार्ड कॉपी कार्यालय स्तर पर संधारित करेंगे।

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