Advertisement
KCG

कन्या शाला में हुआ विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन

सत्यमेव न्यूज़/खैरागढ़. कन्या शाला खैरागढ़ में बुधवार को विधिक सक्षारता शिविर का आयोजन किया गया. जिसमें उपस्थित छात्र-छात्राओं को मूल कर्तव्य, बच्चों को मैत्रीपूर्ण विधिक सहायताए रैगिंग धारा 354, पाॅक्सो एक्ट, साइबर अपराध के बारे में विषेष जानकारी दी. पैरालीगल वॉलिंटियर गोलू दास साहू ने बताया कि महिलाओं के साथ होने वाली छेड़छाड़ या उत्पीड़न के मामले जब भी कानूनी तौर पर दर्ज होते हैं. तो पुलिस अक्सर ऐसे मामलों में आरोपी के खिलाफ धारा 354 के तहत मुकदमा दर्ज करती है. आगे पाॅक्सो एक्ट के बारे में बताते हुए कहा कि नाबालिग के साथ प्रेम संबंध में सहमति से यौन संबंध बनाया जाता है, तब भी पोक्सो कानून लागू होगा ऐसे मामलों में कानून की जानकारी न होने की दलील नहीं दी जा सकती. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि इसके आधार पर अदालत ऐसे मामलों में सजा में किसी तरह की राहत नहीं देती. सजा की जानकारी न होने की वजह से युवाओं की जीवन और करिअर बर्बाद हो रहा है. साहू ने कहा कि युवाओं और आने वाली पीढ़ियों को ऐसे कानूनों के परिणामों के बारे में जागरूक करने की जरूरत है, खासकर स्कूलों और कॉलेजों को इन कानूनों के बारे में जागरूकता पैदा करने के बारे में सोचना और काम करना जरूरी है. निःशुल्क एवं सक्षम विधिक सहायता के बारे में भी बताया गया. आगे पैरालीगल वॉलिंटियर गोलू दास साहू ने साइबर अपराध के संबंध में भी विस्तृत जानकारी प्रदान की. कार्यक्रम में प्राचार्य सहित समस्त शिक्षकगण और बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे.

Advertisement

Satyamev News

आम लोगों की खास आवाज

Related Articles

Back to top button

You cannot copy content of this page