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आयकर, वस्तु एवं सेवाकर के टीडीएस कटौती के संबंध में जिला स्तरीय कार्यशाल सम्पन्न

सत्यमेव न्यूज/खैरागढ़. कलेक्टर चन्द्रकांत वर्मा के निर्देशानुसार आयकर तथा वस्तु एवं सेवाकर के टीडीएस कटौती के संबंध में कार्यशाल का आयोजन जिला कार्यालय के सभा कक्ष में संपन्न हुआ. यह कार्यशाला जिला कोषालय द्वारा आयोजित किया गया. जिसमें आयकर तथा वस्तु एवं सेवाकर के टीडीएस कटौती प्रावधान की जानकारी दी गई. इस दौरान अपर कलेक्टर प्रेम कुमार पटेल, संयुक्त कलेक्टर सुरेन्द्र ठाकुर एवं जिले के समस्त डीडीओ तथा उनके लेखापाल-लिपिक उपस्थित रहे. इस कार्यशाला में उषा शैलेश, आयकर अधिकारी (टीडीएस) और कविता ठाकुर, सहायक आयुक्त, राज्यकर राजनांदगांव द्वारा उपस्थित होकर आयकर और जीएसटी के कटौती के प्रावधानों के बारे में अवगत कराया गया. इस कार्यशाल में आयकर विभाग के अधिकारियों द्वारा पीपीटी प्रेजेंटेशन द्वारा प्रदर्शित कर महत्वूर्ण बिन्दुओं से अवगत कराया गया तथा उपस्थित लेखापाल-लिपिक द्वारा आयकर एवं टीडीएस से संबंधित विभिन्न प्रश्नो को आयकर अधिकारियों द्वारा निराकारण भी किया गया. टीडीएस के लिये पंजीकरण कि प्रक्रिया क्या है तथा इसे किस प्रकार से किया जा सकता है. इसका मॉडयूल किस प्रकार से कार्य करता आदि के संबंध में जानकारी दी गई. आयकर अधिकारीयों द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि आयकर में गडबडी से किस प्रकार नुकसान होता है तथा आयकर में गडबडी से जेल जाने का भी प्रावधान निर्धारित है. जिला कोषालय अधिकारी गिरीश कुमार देवांगन ने बताया कि रू. 2,50,000/- के अधिक देयक पर जीएसटी की कटौती करना अनिवार्य है तथा अगले माह के 10 तारीख के अंदर जीएसटी का रिटर्न दाखिल करना अनिवार्य है. इसी प्रकार अधिकारी-कर्मचारियों के वेतन से प्रतिमाह औसत रूप से आयकर कटौती किया जाना है तथा फर्म एवं वेंडर की स्थिति में एक लाख से अधिक देयक पर अनिवार्य रूप से आयकर कटौती किया जाना है. इस संबंध में उपस्थित डीडीओ को उपरोक्तानुसार कार्यवाही किये जाने निर्देशित किया गया.

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