8.65 करोड़ की साइबर ठगी मामले में फरार आरोपी हुआ अंततः गिरफ्तार

सत्यमेव न्यूज खैरागढ़। जिला पुलिस ने बहुचर्चित साइबर ठगी प्रकरण में बड़ी सफलता हासिल करते हुए करीब 8.65 करोड़ रुपये की ऑनलाइन धोखाधड़ी के मामले में फरार चल रहे एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से अपराध में प्रयुक्त मोबाइल फोन, सिम कार्ड तथा अन्य महत्वपूर्ण डिजिटल साक्ष्य बरामद किए गए हैं। न्यायालय में पेश किए जाने के बाद उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है। पुलिस ने बताया कि भारत सरकार के समन्वय पोर्टल से प्राप्त सूचना के आधार पर थाना खैरागढ़ में अपराध क्रमांक 519/2025 के तहत भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 317(2), 317(4), 318(4), 61(2) तथा आईटी एक्ट की धारा 66-डी के अंतर्गत मामला दर्ज कर जांच की जा रही थी। जांच के दौरान फरार आरोपी राकेश कुमार साहू उर्फ राहुल साहू (30 वर्ष) निवासी वार्ड क्रमांक 12, रामनगर मुक्तिधाम, सरस्वती चौक, सुपेला, थाना वैशाली नगर, जिला दुर्ग की तलाश की जा रही थी। पुलिस ने 9 जुलाई 2026 को उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की जिसमें आरोपी ने अपराध में अपनी संलिप्तता स्वीकार की। इसके बाद उसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त मोबाइल फोन, सिम कार्ड तथा अन्य डिजिटल साक्ष्य जब्त किए गए। पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है। पुलिस के अनुसार इस संगठित साइबर ठगी गिरोह ने देश के विभिन्न राज्यों के नागरिकों को ऑनलाइन माध्यम से ठगी का शिकार बनाया। प्रारंभिक जांच में करीब 8 करोड़ 65 लाख 16 हजार 376 रुपये विभिन्न बैंक खातों में अवैध रूप से जमा कराए जाने का खुलासा हुआ है। इस मामले में पूर्व में भी कई आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है जबकि फरार आरोपियों की तलाश और डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर विवेचना अभी भी जारी है। केसीजी पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि किसी भी अनजान कॉल, संदिग्ध लिंक, ओटीपी अथवा बैंक खाते से जुड़ी गोपनीय जानकारी किसी के साथ साझा न करें। यदि कोई व्यक्ति साइबर ठगी का शिकार होता है तो वह तत्काल राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन 1930 पर शिकायत दर्ज कराए या निकटतम पुलिस थाने से संपर्क करे। पुलिस का कहना है कि साइबर अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण और आरोपियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई के लिए विशेष अभियान लगातार जारी रहेगा।

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