31 जुलाई तक किसान करा सकते हैं खरीफ फसलों का बीमा, पोर्टल हुआ शुरू

सत्यमेव न्यूज खैरागढ़। खरीफ वर्ष 2026 के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत जिले में फसल बीमा की प्रक्रिया शुरू हो गई है। किसान 31 जुलाई 2026 तक अपनी अधिसूचित खरीफ फसलों का बीमा कराकर प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान के विरुद्ध आर्थिक सुरक्षा प्राप्त कर सकते हैं। कृषि विभाग के अनुसार इस वर्ष धान सिंचित एवं असिंचित, मक्का, सोयाबीन, अरहर, तुअर, मूंग, उड़द, कोदो, कुटकी और रागी सहित विभिन्न खरीफ फसलें योजना के दायरे में शामिल हैं। अतिवृष्टि, अल्पवृष्टि, ओलावृष्टि तथा अन्य प्रतिकूल मौसमीय परिस्थितियों से फसल क्षति होने पर पात्र किसानों को योजना के तहत दावा राशि प्रदान की जाएगी। उप संचालक कृषि राजकुमार सोलंकी ने बताया कि किसानों को अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना अपने नजदीकी सेवा सहकारी समिति बैंक या लोक सेवा केंद्र में आवेदन कर फसल बीमा कराना चाहिए। उन्होंने कहा कि समय पर बीमा कराने से प्राकृतिक आपदा की स्थिति में किसानों को आर्थिक राहत मिल सकेगी। उन्होंने बताया कि पिछले खरीफ सीजन में जिले के 11 हजार 323 बीमित किसानों को फसल नुकसान के एवज में 2579.11 लाख रुपये (लगभग 25.79 करोड़ रुपये) की दावा राशि सीधे उनके बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित की गई थी। योजना का लाभ ऋणी एवं अऋणी किसान भू-स्वामी बटाईदार तथा अधिसूचित ग्रामों में अधिसूचित फसलों की खेती करने वाले पात्र कृषक उठा सकते हैं। खरीफ 2026 के लिए धान सिंचित का प्रीमियम 1320 रुपये धान असिंचित 990 रुपये, सोयाबीन 1100 रुपये, तुअर 880 रुपये, उड़द 660 रुपये तथा कोदो 484 रुपये प्रति हेक्टेयर निर्धारित किया गया है। अऋणी किसानों के लिए एग्रीस्टैक (किसान कार्ड) पंजीयन आधार कार्ड बैंक पासबुक भूमि संबंधी दस्तावेज बुआई प्रमाण पत्र सहित अन्य आवश्यक अभिलेख जमा करना अनिवार्य होगा। कृषि विभाग ने किसानों से अपील की है कि वे समय रहते बीमा कराकर अपनी फसलों को प्राकृतिक जोखिमों से सुरक्षित करें।

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