हाईकोर्ट के निर्देश के बाद जिले के गांवों में प्लास्टिक मुक्त अभियान तेज

सत्यमेव न्यूज खैरागढ़। छत्तीसगढ़ को प्लास्टिक कचरे से मुक्त बनाने की दिशा में अब गांवों में व्यापक अभियान चलाया जाएगा। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के निर्देशों के बाद पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने सभी ग्राम पंचायतों को प्लास्टिक कचरा प्रबंधन के लिए विशेष कार्ययोजना लागू करने के निर्देश दिए हैं। उच्च न्यायालय ने अपने एक आदेश में राज्य सरकार को प्लास्टिक कचरे की समस्या से निपटने के लिए प्रभावी कदम उठाने तथा निर्धारित समयावधि में अनुपालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने को कहा है। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में प्लास्टिक कचरे के संग्रहण निष्पादन और जनजागरूकता पर विशेष जोर दिया जाएगा। जिले की सभी ग्राम पंचायतों में खुले स्थानों सड़कों और सार्वजनिक क्षेत्रों में फैले प्लास्टिक कचरे को एकत्र करने के लिए विशेष स्वच्छता अभियान संचालित किया जाएगा। संग्रहित प्लास्टिक कचरे का वैज्ञानिक तरीके से निपटान तथा पुनर्चक्रण की व्यवस्था की जाएगी। अभियान के दौरान सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग को पूरी तरह हतोत्साहित किया जाएगा। इसके स्थान पर कपड़े जूट और कागज से बने थैलों एवं अन्य पर्यावरण अनुकूल विकल्पों को बढ़ावा दिया जाएगा। ग्रामीणों को प्लास्टिक प्रदूषण के दुष्प्रभावों की जानकारी देने के लिए जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि ग्राम पंचायत क्षेत्रों में प्लास्टिक कचरा फैलाने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा वहीं सिंगल यूज प्लास्टिक के निर्माण भंडारण परिवहन आपूर्ति अथवा बिक्री में संलिप्त पाए जाने वाले व्यक्तियों एवं संस्थानों के विरुद्ध नियमानुसार कड़ी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों का कहना है कि सामुदायिक सहभागिता और जनजागरूकता के माध्यम से गांवों को स्वच्छ, सुंदर और प्लास्टिक कचरा मुक्त बनाने का लक्ष्य हासिल किया जाएगा।

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