बिना किसी वजह आवेदन को वापस कर देने का लगा आरोप
सत्यमेव न्यूज़/खैरागढ़. लोनिवि के अधिकारियों द्वारा आरटीआई का जवाब नहीं देने तथा भ्रामक जानकारी देने को लेकर विधायक प्रतिनिधि कपिनाथ महोबिया ने लोनिवि के अधिकारियों पर सूचना के अधिकार की धज्जियां उड़ाने का आरोप लगाया है. उक्त मामले को लेकर श्री महोबिया ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा है कि सन् 2005 में 14वीं लोकसभा में तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉ.एम.मनमोहन सिंह की अध्यक्षता वाली संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन-1 (यूपीए) की कांग्रेस सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 पूरे देश में लोक प्राधिकरणों में पारदर्शिता रखने के लिये लागू किया गया था मगर भ्रष्ट अधिकारी/कर्मचारियों के द्वारा आरटीआई नियम का खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है. उन्होंने कहा कि हमेशा सुर्खियों में रहने वाला अनुविभागीय अधिकारी लोक निर्माण विभाग है. एसडीओ लोक निर्माण विभाग खैरागढ़ संजय जागृत को श्री महोबिया ने आरटीआई के तहत आवेदन दिया था मगर एसडीओ जन सूचना अधिकारी को नहीं समझता और प्रेषित पत्र में पता सही न होने के कारण आवेदन को मूलत: वापस कर दिया गया. आरटीआई के तहत दिये गये आवेदन को वापस नहीं किया जाता है बल्कि उसे धारा 6 (3) के तहत अंतरित किया जाता है. उक्त आवेदन की अपील श्री महोबिया ने लोनिवि के कार्यपालन अभियंता एलडब्ल्यू तिर्की को दिया और उनके कार्यालय से दिये गये जवाब द्वारा अधोहस्ताक्षरकर्ता जनसूचना अधिकारी है.
अपीलीय अधिकारी अधीक्षण अभियंता लोक निर्माण विभाग दुर्ग मण्डल है कहकर अपील आवेदन को मूलत: वापस भेज दिया गया जबकि इन्हीं के दूसरे अनुविभागीय अधिकारी (सब डिविजन) से निर्धारित शुल्क जमा कर जानकारी उपलब्ध करा दी जाती है. लोक निर्माण विभाग के जन सूचना अधिकारी अनुविभागीय अधिकारी होता है, और बड़े ओहदे के पद में पदस्थ अधिकारी प्रथम अपीलीय अधिकारी कार्यपालन अभियंता होता है एवं जन सूचना अधिकारी भी होता है. इससे बड़े ओहदे में अधिक्षण अभियंता लोक निर्माण मंडल दुर्ग प्रथम अपीलीय अधिकारी होता है. एक जनप्रतिनिधि के आवेदन के साथ विभाग के जिम्मेदार अधिकारी द्वारा इस तरह गलत एवं भ्रामक जवाब दिया जा रहा है और बेवजह आवेदन वापस कर परेशान किया जा रहा है ऐसे में आम लोगों के आवेदन को फाड़ कर फेंक दिया जाता होगा ऐसा प्रतीत होता है. कपिनाथ महोबिया ने बताया कि इन आवेदनों और उपरोक्त कार्यालयों से दिये गये जवाब की द्वितीय अपील आवेदन राज् य सूचना आयोग रायपुर में की जायेगी तथा मामले को लेकर शिकायत भी की जायेगी.