संयुक्त भूमि पर पीएम आवास स्वीकृति को लेकर विवाद, शिकायत के बाद निर्माण पर लगी रोक

सत्यमेव न्यूज गंडई पंडरिया। नगर पंचायत गंडई में प्रधानमंत्री आवास योजना की स्वीकृति को लेकर नया विवाद सामने आया है। संयुक्त स्वामित्व वाली भूमि पर परिवार के अन्य सदस्यों की सहमति के बिना आवास स्वीकृत किए जाने के आरोप लगाते हुए एक पक्ष ने जिला प्रशासन से हस्तक्षेप की मांग की है। शिकायत मिलने के बाद नगर पंचायत ने फिलहाल निर्माण कार्य पर रोक लगा दी है। कोपेभाठा निवासी कृष्ण कुमार भट्ट ने कलेक्टर एवं तहसील कार्यालय में दिए आवेदन में बताया है कि ग्राम कोपेभाठा स्थित खसरा नंबर 102 एवं 103 की कुल 0.101 हेक्टेयर भूमि तीन भाइयों और एक बहन के संयुक्त नाम पर दर्ज है। भूमि के बंटवारे से संबंधित मामला न्यायालय में विचाराधीन है। इसके बावजूद परिवार के एक सदस्य द्वारा उक्त भूमि पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्माण कार्य कराया जा रहा है। शिकायतकर्ता का कहना है कि संबंधित भूमि का विभाजन नहीं हुआ है और सभी उत्तराधिकारियों का उसमें समान अधिकार है। ऐसे में परिवार के अन्य सदस्यों की अनुमति के बिना आवास स्वीकृत किया जाना नियमों के अनुरूप नहीं माना जा सकता। उन्होंने यह भी दावा किया है कि जिस व्यक्ति के नाम पर आवास स्वीकृत हुआ है उसका नगर के वार्ड क्रमांक 7 स्थित मां गंगई मंदिर के पास पहले से पक्का मकान मौजूद है। मामले को लेकर नगर पंचायत की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठ रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ सामान्यतः उन पात्र हितग्राहियों को दिया जाता है जिनके पास स्वयं का पक्का आवास नहीं होता। इस संबंध में मुख्य नगर पालिका अधिकारी अविनाश देवांगन ने बताया कि उपलब्ध दस्तावेजों एवं वसीयत के आधार पर आवास की स्वीकृति दी गई थी। शिकायत प्राप्त होने के बाद मामले की विस्तृत जानकारी एसडीएम कार्यालय से मांगी गई है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने तक निर्माण कार्य पर रोक लगाने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि तथ्यों के परीक्षण के बाद नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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