शासकीय विद्यालयों में विधिक साक्षरता शिविर लगाकर विद्यार्थियों किया जा रहा जागरूक

सत्यमेव न्यूज खैरागढ़. शासकीय विद्यालयों में विधिक साक्षरता शिविर लगाकर विद्यार्थियों को लगातार जागरूक किया जा रहा है। शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला गाड़ाघाट में शुक्रवार को विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राजनांदगांव की अध्यक्ष सुषमा सावंत, तालुका विधिक सेवा समिति खैरागढ़ की अध्यक्ष मोहनी कंवर तथा सचिव निलेश जगदल्ला के निर्देश एवं मार्गदर्शन में आयोजित किया गया। शिविर में पैरालीगल वालंटियर गोलूदास साहू ने विद्यार्थियों को पॉक्सो एक्ट की विस्तृत जानकारी दी और बताया कि नाबालिग के साथ प्रेम संबंध या सहमति से यौन संबंध होने पर भी पॉक्सो कानून के अंतर्गत सख्त कार्रवाई का प्रावधान है। साहू ने युवाओं को सतर्क करते हुए कहा कि ऐसे मामलों में कानून की जानकारी न होना भी सजा से नहीं बचा सकता इसलिए आवश्यक है कि छात्रों को स्कूल स्तर से ही कानूनों की जानकारी दी जाए जिससे वे अपने भविष्य को बर्बाद होने से बचा सकें। इसके अलावा मोटरयान अधिनियम के अंतर्गत ट्रैफिक नियमों जैसे हेलमेट पहनना, बीमा करवाना, लाइसेंस रखना, नशे में वाहन न चलाना, सीट बेल्ट लगाना आदि के बारे में बताया गया। सेकंड हैंड बाइक या मोबाइल खरीदते समय दस्तावेज जांचने की समझाईश दी गई ताकि भविष्य में कानूनी समस्याएं न हों। शिविर में वैकल्पिक विवाद समाधान प्रणाली, मध्यस्थता, लोक अदालत योजना, उत्तराधिकार कानून तथा जनोपयोगी सेवाओं से संबंधित विवादों के निपटारे की प्रक्रिया पर भी चर्चा की गई। श्री साहू ने बताया कि छोटे-छोटे विवादों को आपसी समझाईश से सुलझाकर न केवल समय और धन की बचत की जा सकती है बल्कि समाज में शांति और सद्भावना को भी बढ़ावा दिया जा सकता है। साइबर अपराध निःशुल्क विधिक सहायता और नालसा टोल फ्री नंबर 15100 के बारे में भी जानकारी दी गई जिससे कोई भी नागरिक जरूरत पड़ने पर बेझिझक कानूनी सहायता प्राप्त कर सकता है। इस अवसर पर विद्यालय के प्राचार्य मानस साहू शिक्षकगण और बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे। शिविर को ज्ञानवर्धक और जागरूकता बढ़ाने वाला बताया गया।

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