
6 मामले में 24.78 लाख रुपये का अवार्ड पारित
सत्यमेव न्यूज खैरागढ़। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) नई दिल्ली एवं छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के निर्देश तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राजनांदगांव के मार्गदर्शन में शनिवार को तालुक विधिक सेवा समिति खैरागढ़ में धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम (चेक बाउंस) से संबंधित विशेष लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस दौरान पक्षकारों को भौतिक उपस्थिति के साथ-साथ वर्चुअल कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी समझौते का अवसर उपलब्ध कराया गया है। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती के तैलचित्र पर पूजा-अर्चना के साथ हुआ। विशेष लोक अदालत में न्यायिक अधिकारियों अधिवक्ताओं पैरालीगल वालंटियर्स एवं पक्षकारों की उपस्थिति में आपसी सहमति से मामलों का निराकरण कराया गया है। विशेष लोक अदालत में जिला एवं अपर सत्र न्यायालय खैरागढ़ की न्यायाधीश मोहनी कंवर की अदालत में एनआई एक्ट की 3 प्रकरणों का समझौते के आधार पर निराकरण किया गया, जिनमें कुल 13 लाख 43 हजार रुपये का अवार्ड पारित हुआ। वहीं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट निधि शर्मा की अदालत में भी एनआई एक्ट के 3 मामलों का सफलतापूर्वक निपटारा हुआ जिनमें 11 लाख 35 हजार 640 रुपये का अवार्ड पारित किया गया है। इस प्रकार विशेष लोक अदालत में कुल 6 प्रकरणों का आपसी सहमति से निराकरण हुआ और 24 लाख 78 हजार 640 रुपये की कुल अवार्ड राशि पारित की गई। लोक अदालत से पूर्व तालुक विधिक सेवा समिति द्वारा प्री-सिटिंग आयोजित कर पक्षकारों को समझौते के माध्यम से विवाद समाप्त करने के लिए प्रेरित किया गया था जिसका सकारात्मक परिणाम सामने आया है। विशेष लोक अदालत के सफल आयोजन में न्यायिक कर्मचारी चंदन साहू, मनोहर देवांगन, पुष्पेंद्र, मेघा, धनंजय सेवेलकर, अमरनाथ जायसवाल, भुनेश्वर कौशिक, सिद्धार्थ तिवारी, राजेश खरे सहित न्यायालयीन स्टाफ, पैरालीगल वालंटियर्स गोलूदास साहू, कला प्रजापति, छबिराज तथा सुलहकर्ता अधिवक्ता सुरेश ठाकुर, गिरिराज ठाकुर, नीरज साहू, संदीप दास, भुवनेश्वर वर्मा, नीरज झा, मेनुका साहू, राजेंद्र जंघेल, सुनीलकांत पांडे, उमाकांत महोबिया, सर्वेश ओसवाल, विवेक कुर्रे, मिहिर झा, घम्मन साहू, कौशल कोसरे और विशाल महिपाल का महत्वपूर्ण योगदान रहा।