5 नवंबर शाम 5 बजे से मतदान दिवस 7 नवंबर तक सभी मदिरा दुकान रहेगी पूर्ण बंद
सत्यमेव न्यूज़/खैरागढ़. छत्तीसगढ विधानसभा सामान्य निर्वाचन के अवसर पर शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने छत्तीसगढ़ शासन वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग द्वारा दिये गये निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 की धारा 24 की उप धारा (1) के अंतर्गत कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी गोपाल वर्मा ने आबकारी विभाग के अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि मतदान के लिए जिले में शुष्क अवधि का पालन सुनिश्चित करने को कहा गया. सहायक जिला आबकारी निरीक्षक तपन सोरी ने जानकारी देते हुए बताया कि संपूर्ण केसीजी जिले में दिनांक 07 नवंबर 2023 को होने वाले मतदान के अवसर पर मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व, 5 नवंबर सायं 5 बजे से 7 नवंबर 2023 को सम्पूर्ण दिवस तक जिले में स्थित समस्त समस्त देशी मदिरा दुकानें (सी.एस. 2 घ) समस्त विदेशी मदिरा दुकानें (एफ. एल. 1 घ) देशी-विदेशी मदिरा दुकान सी. एस. 2 (पघ कम्पोजिट) एवं एफ. एल. होटल बार को शुष्क अवधि घोषित किया गया है उक्त अवधि में मदिरा का सम्पूर्ण संव्यवहार प्रतिबंधित रहेगा.