यू-टर्न: होली पर जिलेभर में रहेगा शुष्क दिवस

सत्यमेव न्यूज खैरागढ़। होली पर्व के मद्देनज़र 4 मार्च 2026 बुधवार को जिले में पूर्ण शुष्क दिवस घोषित किया गया है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी इन्द्रजीत सिंह चन्द्रवाल द्वारा जारी आदेश के अनुसार Chhattisgarh शासन के निर्देश पर पूरे राज्य में इस दिन मदिरा विक्रय पर प्रतिबंध रहेगा। जारी निर्देशानुसार जिले की समस्त देशी एवं विदेशी मदिरा दुकानें प्रीमियम विदेशी मदिरा दुकानें कम्पोजिट दुकानें एफ.एल. 3 बार तथा अहाते पूर्णतः बंद रहेंगे। यह आदेश खैरागढ़ मुढ़ीपार साल्हेवारा, जालबांधा, पैलीमेटा, छुईखदान, ठेलकाडीह और गंडई क्षेत्र में संचालित सभी मदिरा प्रतिष्ठानों पर लागू होगा। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि उक्त तिथि को मदिरा के क्रय विक्रय परिवहन एवं सेवन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। आदेश का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित संचालकों के विरुद्ध आबकारी अधिनियम के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर ने संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि शुष्क दिवस का सख्ती से पालन सुनिश्चित करें जिससे होली पर्व शांति सौहार्द और कानून व्यवस्था के बीच संपन्न हो सके।

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