
सत्यमेव न्यूज खैरागढ़। खरीफ मौसम में प्राकृतिक आपदाओं से फसल प्रभावित होने की स्थिति में किसानों को राहत दिलाने के लिए फसल क्षति की सूचना दर्ज कराने की व्यवस्था को और अधिक सरल बनाया गया है। अब किसान केआरपीएच हेल्पलाइन 14447 तथा कृषि रक्षक पोर्टल के माध्यम से भी अपनी फसल नुकसान की जानकारी निर्धारित समय-सीमा में दर्ज करा सकेंगे। अतिवृष्टि, ओलावृष्टि, जलभराव, आकाशीय बिजली सहित अन्य बीमायोग्य प्राकृतिक आपदाओं से फसल को नुकसान होने पर किसान हेल्पलाइन पर कॉल कर या पोर्टल के जरिए सूचना दर्ज कर सकते हैं। इससे दावा प्रक्रिया समय पर शुरू हो सकेगी और किसानों को राहत मिलने में सुविधा होगी। कृषि विभाग के अनुसार यदि फसल बीमा आवेदन पॉलिसी दावा भुगतान अथवा पोर्टल संचालन से जुड़ी किसी भी प्रकार की तकनीकी समस्या आती है तो किसान 14447 पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। प्रत्येक शिकायत के लिए अलग ग्रिवांस टिकट नंबर जारी किया जाएगा जिससे शिकायत की प्रगति पर निगरानी रखी जा सकेगी और उसके त्वरित निराकरण की प्रक्रिया सुनिश्चित होगी। फसल क्षति की सूचना मिलने के बाद कृषि विभाग राजस्व विभाग और बीमा कंपनी की संयुक्त टीम प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण कर नुकसान का आकलन करेगी। जांच पूरी होने के बाद पात्र किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के प्रावधानों के अनुसार दावा राशि उपलब्ध कराई जाएगी। कृषि विभाग ने किसानों से अपील की है कि प्राकृतिक आपदा से फसल प्रभावित होने पर बिना विलंब के कृषि रक्षक पोर्टल अथवा केआरपीएच हेल्पलाइन 14447 के माध्यम से सूचना दर्ज कराएं ताकि दावा प्रक्रिया शीघ्र पूरी हो और बीमा का लाभ समय पर मिल सके।