
नागपुर के कत्लखाने ले जाए जा रहे थे मवेशी, दो अलग-अलग मामलों में चार आरोपी गिरफ्तार; 12.08 लाख रुपये की संपत्ति जब्त
सत्यमेव न्यूज साल्हेवारा। पशु तस्करी और पशुओं के प्रति क्रूरता के खिलाफ केसीजी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दो अलग-अलग मामलों में चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 10 भैंस-भैंसे, दो पिकअप वाहन और चार मोबाइल फोन जब्त किए हैं। जब्त संपत्ति की कुल अनुमानित कीमत करीब 12 लाख 8 हजार रुपये बताई गई है। पुलिस के अनुसार मवेशियों को बिना चारा-पानी के वाहनों में ठूंसकर नागपुर की ओर कत्लखाने ले जाया जा रहा था। वरिष्ठ अधिकारियों के दिशा-निर्देशन में जिले में पशु तस्करी एवं पशुओं के प्रति क्रूरता करने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में 21 अगस्त को थाना साल्हेवारा पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि कुछ लोग सफेद रंग के पिकअप वाहन में मवेशियों को ठूंसकर अवैध रूप से नागपुर की ओर ले जा रहे हैं।
सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने थाना साल्हेवारा के सामने नाकाबंदी कर वाहनों की जांच शुरू की है। इसी दौरान सफेद रंग का बोलेरो पिकअप वाहन क्रमांक MP 50-G-2381 वहां पहुंचा, जिसे पुलिस ने रोककर जांच की। वाहन में सवार दो लोगों ने पूछताछ में अपना नाम अमन मेरावी, उम्र 23 वर्ष, निवासी ग्राम भुरुक थाना मलाजखंड, जिला बालाघाट (मध्यप्रदेश) और अजय वीके, उम्र 19 वर्ष, निवासी ग्राम सीतापुर थाना मलाजखंड जिला बालाघाट (मध्यप्रदेश) बताया। वाहन की तलाशी लेने पर उसमें छह भैंस-भैंसी क्रूरता पूर्वक ठूंसकर भरे मिले। पुलिस द्वारा मवेशियों की खरीदी-बिक्री एवं परिवहन से संबंधित दस्तावेज मांगे जाने पर आरोपी कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सके। इसी तरह दूसरे मामले में मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने थाना साल्हेवारा के सामने एक अन्य सफेद रंग के बोलेरो पिकअप वाहन क्रमांक CG 22-X-0378 को रोककर जांच की। वाहन में सवार हरिशंकर ध्रुव, उम्र 27 वर्ष, निवासी महामाया पारा खपरी आर थाना एवं जिला बलौदाबाजार (छत्तीसगढ़) और उमेश कुमार साहू, उम्र 30 वर्ष, निवासी रामायण गुड़ी चौक खपरी आर थाना एवं जिला बलौदाबाजार (छत्तीसगढ़) से पूछताछ की गई।
वाहन की जांच में चार भैंस एवं पड़वा क्रूरता पूर्वक भरे मिले। मवेशियों को बिना चारा-पानी के वाहन के डाले में ठूंसकर तिरपाल से ढककर ले जाया जा रहा था। आरोपियों के पास भी मवेशियों के परिवहन संबंधी कोई वैध दस्तावेज नहीं मिला। पुलिस ने दोनों मामलों में कुल 10 नग भैंस-भैंसी अनुमानित कीमत 1 लाख 75 हजार रुपये दो पिकअप वाहन अनुमानित कीमत 10 लाख रुपये तथा चार मोबाइल फोन अनुमानित कीमत 33 हजार रुपये जब्त किए हैं। इस तरह जब्त संपत्ति की कुल अनुमानित कीमत 12 लाख 8 हजार रुपये बताई गई है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ थाना साल्हेवारा में अपराध क्रमांक 27/2026 एवं 28/2026 दर्ज किए हैं। आरोपियों के विरुद्ध छत्तीसगढ़ कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम 2004 की धारा 4, 6 एवं 10, पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 की धारा 11 तथा मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 66/192 के तहत कार्रवाई की गई। चारों आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया जहां से उन्हें आदेशानुसार न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है।