नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले आरोपी युवक को 20 वर्ष का सश्रम कारावास

सत्यमेव न्यूज खैरागढ़. विशेष अपर सत्र न्यायालय ने 6 वर्ष पूर्व नाबालिक से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को तीन अलग-अलग धाराओं के तहत 20 वर्ष की सजा व 3000 रु के जुर्माने से दंडित किया है। जानकारी अनुसार घटना 05 नवम्बर 2019 की है जब आरोपी टाकेन्द्र उर्फ टिकु वर्मा पिता सूदन वर्मा उम्र 27 वर्ष निवासी ग्राम केसला थाना खैरागढ़ द्वारा क्षेत्र की एक नाबालिग बालिका का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया था। पुलिस ने आरोपी पर धारा 363, 366, 376 (2) (जे) (एन) भारतीय दण्ड संहिता की एवं धारा 3 के उल्लघंन में धारा 4 लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 के तहत केस दर्ज किया था और अभियोजन पक्ष ने कोर्ट में गवाह पेश किये। सबूतों के आधार पर कोर्ट ने आरोपी को दोषी माना। कोर्ट ने अपहरण की धारा 363 में 7 वर्ष की सजा और 1000 रूपये का जुर्माना लगाया। धारा 366 में 10 वर्ष की सजा और 1000 रुपए जुर्माना दिया एवं लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 3 के उल्लंघन में 20 वर्ष की सजा के साथ 3000 रुपए का जुर्माना लगाया। आरोपी युवक को जुर्माना न भरने पर 3 माह का अतिरिक्त कारावास होगा। बताया जा रहा है कि यह कार्यवाही केसीजी पुलिस के समर्थ अभियान के तहत हुई। मामले में एसपी त्रिलोक बंसल और विशेष लोक अभियोजक देवेन्द्र ध्रुव समेत कई अधिकारियों ने अहम भूमिका निभाई।

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