नाबालिग को शादी का झांसा देकर भगाने वाला युवक गिरफ्तार

सत्यमेव न्यूज खैरागढ़। साल्हेवारा पुलिस ने नाबालिग बालिका को शादी का झांसा देकर भगाने और दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। जानकारी अनुसार ग्राम समनापुर निवासी एक व्यक्ति ने 17 मई को थाना साल्हेवारा में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी 16 वर्ष 4 माह की नाबालिग पुत्री 15 मई को दोपहर करीब डेढ़ बजे घर से बिना बताए कहीं चली गई है और वापस नहीं लौटी। परिजनों को आशंका थी कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने उसे बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया है। रिपोर्ट पश्चात धारा 137(2) भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में पुलिस टीम नाबालिग बालिका और संदिग्ध व्यक्ति की तलाश में जुटी हुई थी। जांच के दौरान प्राप्त तकनीकी साक्ष्यों एवं मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने 27 मई को मध्यप्रदेश के सिंगरौली जिले के परमा गांव से आरोपी राजबली बैगा के कब्जे से नाबालिग बालिका को बरामद किया। महिला पुलिस अधिकारी द्वारा दर्ज कराए गए बयान में बालिका ने बताया कि आरोपी उसे शादी का झांसा देकर अपने साथ ले गया था। जांच में आरोपी द्वारा नाबालिग के साथ दुष्कर्म किए जाने की पुष्टि होने पर मामले में धारा 96 एवं 64(2)(ड) भारतीय न्याय संहिता के साथ पॉक्सो एक्ट 2012 की धारा 4 एवं 6 भी जोड़ी गई। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। इसके बाद आरोपी राजबली उर्फ राजेश बैगा (19 वर्ष) पिता अंजनी निषाद निवासी ग्राम परमा थाना जियावन,जिला सिंगरौली मध्य प्रदेश को गिरफ्तार कर अपर सत्र न्यायालय खैरागढ़ में पेश किया गया जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया।

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