सत्यमेव न्यूज़ खैरागढ़. नाबालिक लड़की को बहला फुसलाकर भगाकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया हैं। जानकारी अनुसार पीड़ित नाबालिक के परिजन ने 7 जुलाई 2022 को रिपोर्ट दर्ज कराई कि 29 जून 2022 को सुबह 10 बजे उसकी नाबालिक लड़की उम्र 16 वर्ष 4 माह घर से साल्हेवारा स्कूल जाने निकली थी जो घर वापस नही आयी। परिजनों ने शिकायत में कहा कि उन्हें संदेह है कि लड़की को मुकेश मानिकपुरी बहला फुसलाकर भगाकर ले गया है। रिर्पोट पर थाना साल्हेवारा में धारा 363 भादवि के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था जिसके संबंध में एसपी त्रिलोक बंसल एवं एडिशनल एसपी नेहा पाण्डे एवं एसडीओपी लालचंद मोहले के द्वारा मामला नाबालिग बालिका से संबंधित संवेदनशील मामला होने से विवेचना के लिये महत्तवपूर्ण दिशा निर्देश देकर नाबालिक बालिका को शीघ्र बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार करने निर्देश दिया गया जिसके बाद विवेचना दौरान 12 जून को अवयस्क पीड़िता को बरामद किया गया। बालिका का महिला पुलिस अधिकारी से बयान कराया गया अवयस्क बालिका के अनुसार दिनांक घटना समय को आरोपी मुकेश सोनवानी के द्वारा पीड़िता को शादी करने का झांसा देकर बहला फुसलाकर अकेले बस से बैहर म.प्र. बुलाकर बस में बैठाकर नागपुर ले जाकर दुष्कर्म करने की पुष्टि हुई। मामले में धारा 366 क, 376(2) (ढ ) भा.द.स. धारा 06 पॉक्सो एक्ट 2012 जोड़ी गयी विवेचना दौरान आरोपी मुकेश सोनवानी को हिरासत में लेकर घटना के बारे में पूछताछ किया गया जिस पर आरोपी ने अपना जुर्म करना स्वीकार किया। आरोपी मुकेश सोनवानी पिता विष्णु दास सोनवानी उम्र 23 वर्ष निवासी गढ़ी थाना गढ़ी जिला बालाघाट (म.प्र.) के विरुद्ध अपराध साक्ष्य पाए जाने से 12 जून को गिरफ्तार किया गया जिन्हें 13 जून को अपर सत्र न्यायालय खैरागढ़ में पेश कर न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया। सम्पूर्ण कार्यवाही में निरीक्षक जितेन्द्र बंजारे, एएसआई चेतन नेताम, आरक्षकगण छत्रपाल पैकरा, इश्माइल खान, संजय दिवाकर व महिला आरक्षक महेश्वरी नौरगे की सराहनीय भूमिका रही।