नवागांव व ठाकुर टोला से बड़े पैमाने पर अवैध कच्ची शराब जप्त

सत्यमेव न्यूज़/खैरागढ़. नींद से जागे आबकारी प्रशासन ने अब शराब के खिलाफ मंगलवार को कार्रवाई की है. सचिव सह आबकारी आयुक्त आर.संगीता के निर्देश में, कलेक्टर चंद्रकांत वर्मा के मार्गदर्शन में और प्रभारी सहायक आयुक्त आबकारी जिला-राजनांदगाँव ए.के. सिंह के नेतृत्व में खैरागढ़ के अंतर्गत ग्राम नवागांव में आमनेर नाला के किनारे थाना खैरागढ़ जिला के.सी.जी. आबकारी विभाग ने अवैध शराब के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए दो अलग-अलग स्थानों पर अवैध शराब बनाने और बेचने के दो प्रकरण दर्ज किये. पहले मामले में ग्राम नवागांव में आमनेर नाला के किनारे से 60 लीटर कच्ची महुआ शराब बरामद की गई. कच्ची शराब के मालिक के संबंध में आसपास गांव वालों से पूछताछ करने पर जानकारी नहीं होने पर मौके पर उक्त मदिरा को जप्त कर छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(2) लावारिस प्रकरण कायम किया गया. दूसरे मामले में ग्राम ठाकुरटोला में सहदेव यादव के घर से 3 लीटर कच्ची महुआ शराब और 20 किलो महुआ लाहन बरामद किया गया. मंदिरा को जप्त कर एवं लाहन नष्ट कर छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34 (1) क 34(1) च तहत प्रकरण पंजीबद्ध विवेचना में लिया गया. इन दोनों मामलों में आबकारी उपनिरीक्षक विजयेंद्र कुमार, आबकारी आरक्षक शिवप्रसाद यादव, वाहन चालक मोखन सिन्हा की भूमिका रही.

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