
न्यायालय के आदेश पर आरोपी को भेजा गया जेल
सत्यमेव न्यूज़/खैरागढ़. नाबालिक युवती को भगाकर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायालय के आदेश पर जेल भेज दिया है. जानकारी अनुसार पीड़ित प्रार्थिया ने खैरागढ़ थाना आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि 22 दिसंबर को उसके घर में सभी खाना खा कर सो गये, रात्रि 2 बजे नींद खुलने पर देखा की प्रार्थी की नाबालिंग पुत्री जो अपनी बड़ी बहन के साथ सोई थी व नही थी जिसे बहुत देर तक इंतजार करने पर भी वापस नही आयी, सुबह होने पर प्रार्थी ने अपनी बेटी को फोन लगाया तो फोन किसी अविनाश महिपाल ने उठाया और बोला मैं आपकी बेटी से प्रेम करता हूं और भगाकर ले आया हूँ. थाने में रिपोर्ट पर आरोपी अविनाश महिपाल के विरुद्ध थाना खैरागढ़ में धारा 363 कायम कर विवेचना में लिया गया. अपराध की सूचना वरिष्ठ अधिकारियों को दी गई. मामले की गंभीरता को देखते हुए जिले के पुलिस कप्तान अंकिता शर्मा के निर्देशन में एएसपी नेहा पांडे, पुलिस अनुभागीय अधिकारी खैरागढ़ लालचंद मोहले के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी निरीक्षक राजेश देवदास के नेतृत्व में आरोपी की धर पकड़ के लिए एक विशेष टीम गठित किया गया. पुलिस लगातार तकनीकी शाखा के सहयोग से संदेही मोबाइल नंबरों के मुव्हमेंट पर नजर रखती रही और 24 दिसंबर को कुम्हारी रायपुर में आरोपी के होने के संभावित स्थान में दबिश देकर आरोपी को पुलिस हिरासत में लेकर थाना लाया गया, पूछताछ पर आरोपी ने अपने पीड़िता को भगाकर ले जाना स्वीकार किया तथा विवेचना में प्रार्थिया पीड़िता ने अपनी धारा 164 सीआरपीसी के कथन में न्यायालय में दर्ज कराया कि आरोपी द्वारा बहला फुसलाकर शादी का प्रलोभन देकर दुष्कर्म करता रहा है. जिसके आधार पर आरोपी के विरुद्ध मामला में धारा 366(क), 376(2)b(ढ), 323 भारतीय दंड संहिता 4, 6 पाॅक्सो एक्ट के तहत अतिरिक्त कार्रवाई की गई है. आरोपी अविनाश महिपाल पिता भुनेश्वर महिपाल साकिन दामरी थाना खैरागढ़ जिला केसीजी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर न्यायालय में पेश कर न्यायिक रिमांड में जेल भेजा गया है. कार्यवाही में थाना प्रभारी निरीक्षक राजेश देवदास, सहायक उप निरीक्षक प्रकाश सोनी, गिरीश कुमार निषाद, शैलेन्द्र पटेल सिंह, लक्ष्मण साहू, प्रदीप यादव, मणिशंकर वर्मा, विजय कुर्रे, महिला आरक्षक धनेश ठाकुर एवं जिला तकनीकी शाखा का विशेष योगदान रहा है.