सुप्रीम कोर्ट से जमानत के बाद हुई रिहाई
सत्यमेव/ न्यूज़. देश के सबसे बड़े जेल के रूप में कुख्यात दिल्ली के तिहाड़ जेल से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल छूट गए हैं. सुप्रीम कोर्ट से जमानत के बाद उनकी सशर्त रिहाई हुई हैं. ज्ञात हो कि कथित शराब नीति घोटाला मामले में गिरफ़्तार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम ज़मानत मिलने के बाद तिहाड़ जेल से आज शुक्रवार को रिहा हुये हैं.
केजरीवाल 50 दिनों तक रहें जेल में
केजरीवाल पचास दिन जेल में बिताने के बाद आज छूटे हैं. उन्हें एक जून तक के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम ज़मानत दी है.
तिहाड़ जेल से छूटने के बाद सीधे घर पहुंचे केजरीवाल
अरविंद केजरीवाल जेल से रिहाई के बाद अपने घर पहुंचे. ज़मानत मिलने के बाद केजरीवाल के घर को फूलों से सजाया गया है और वहां बड़ी संख्या में उनके समर्थक जुटे हैं. अरविंद केजरीवाल लोकसभा चुनावों के दौरान अब आम आदमी पार्टी व इंडिया गठबंधन के लिए प्रचार कर पायेंगे.
ईडी के कड़े विरोध के बाद भी सशर्त मिली जमानत
अदालत ने ईडी के कड़े विरोध के बावजूद भी दिल्ली के मुख्यमंत्री को जमानत दे दी. केजरीवाल को 2 जून को सरेंडर करना होगा. हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर कुछ शर्तें भी तय की हैं. जिसके तहत उन्हें 50 हजार का निजी मुचलका भरना होगा. केजरीवाल मुख्यमंत्री दफ्तर नहीं जाएंगे. बिना उपराज्यपाल की अनुमति या मंजूरी के किसी फाइल पर साइन नहीं करेंगे और शराब नीति घोटाले में अपनी भूमिका को लेकर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे. साथ ही किसी गवाह से संपर्क भी नहीं करेंगे.