सत्यमेव न्यूज़/खैरागढ़. दहेज प्रताडऩा व एसटी-एससी एक्ट के फरार आरोपी को छुईखदान पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. जानकारी अनुसार प्रार्थिया के पिता ने बीते 31 अगस्त को लिखित आवेदन पेश कर रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि पीडि़ता का विगत चार-पांच वर्ष से आरोपी प्रवेश सिन्हा पिता सुरेश सिन्हा उम्र 27 साल निवासी चकनार थाना गंडई के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था जिसके कारण उसकी पुत्री ने आरोपी के साथ 27 जनवरी 2022 को आर्य समाज रायपुर में विवाह कर रायपुर सेजबहार में किराये का मकान लेकर रह रहे थे. इस दौरान आरोपी के द्वारा प्रार्थिया को दहेज़ के नाम पर प्रताडि़त कर मारपीट व जातिगत गाली गलौज किया जाता था. आरोपी के द्वारा सेजबहार रायपुर में रहते हुए उक्त घटना कारित किया गया था. आरोपी ने पीडि़ता को उसके पिता के मकान ग्राम बेलगांव में छोडक़र चला गया है जो अभी तक उसे लेने नहीं आया. आरोपी ने आर्य समाज में पीडि़ता से शादी कर दहेज के नाम पर मारपीट कर प्रताडि़त किया जाता रहा है. प्रार्थी की रिपोर्ट पर छुईखदान थाने में धारा 498, 294, 323, 506 भादसं. 3 (1)(ध) एसटी/एससी एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया. छुईखदान पुलिस ने 8 सिंतबर को उपपुलिस महानिरीक्षक राजनांदगाँव रेंज रामगोपाल गर्ग के निर्देशन तथा एसपी सुश्री अंकिता शर्मा व मएएसपी श्रीमती नेहा पांडे के मार्गदर्शन में एसडीओपी दिनेश सिन्हा तथा थाना छुईखदान प्रभारी निरीक्षक राजेश कुमार साहू एवं स्टाफ के द्वारा आरोपी प्रवेश सिन्हा को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर ज्युडिशियल रिमांड पर भेजा गया है. उक्त कार्यवाही में निरीक्षक राजेश कुमार साहू, सउनि नारायण लाल सिन्हा, आरक्षक उदयशंकर बरेठ, अनिलनाथ योगी, चालक भूषण लाल चन्द्रवंशी का महत्वपूर्ण योगदान रहा.