चाकू मारकर हत्या के मामले में दोषी को आजीवन कारावास

सत्यमेव न्यूज़ राजनांदगांव। सत्र न्यायालय राजनांदगांव ने चाकू मारकर हत्या करने के एक गंभीर प्रकरण में दोषी आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। सत्र प्रकरण क्रमांक 60/2021 (छत्तीसगढ़ राज्य विरुद्ध मनीष यादव) में माननीय न्यायालय ने 30 मार्च 2026 को अपना निर्णय सुनाते हुए आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दोषी करार दिया।प्रकरण के अनुसार, 7 जनवरी 2021 की रात चौखड़िया पारा स्थित वैष्णव देवी मंदिर के सामने संजू यदु खड़ा था। इसी दौरान आरोपी मनीष यादव भी वहां मौजूद था। दोनों के बीच मामूली विवाद हुआ, जो अचानक हिंसक रूप ले बैठा। आरोप है कि विवाद के दौरान आरोपी ने अपने पास रखे चाकू से संजू यदु के सीने पर वार कर दिया। गंभीर चोट लगने से संजू यदु की मौके पर ही मृत्यु हो गई। घटना की रिपोर्ट थाना बसंतपुर में दर्ज कराई गई थी।पुलिस द्वारा विवेचना पूर्ण कर न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसके बाद मामले की सुनवाई के दौरान साक्षियों के बयान दर्ज किए गए। सभी परिस्थितियों और साक्ष्यों पर विचार करने के उपरांत माननीय सत्र न्यायालय राजनांदगांव के न्यायाधीश श्री विजय कुमार होता ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास तथा ₹500 अर्थदंड की सजा सुनाई।न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि अर्थदंड अदा नहीं करने की स्थिति में आरोपी को एक माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा। साथ ही भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 395 के अंतर्गत पीड़ित पक्ष को समुचित प्रतिकर प्रदान किए जाने की अनुशंसा भी की गई है।इस फैसले को हत्या जैसे गंभीर अपराधों के विरुद्ध कड़ी न्यायिक कार्रवाई के रूप में देखा जा रहा है, जिससे कानून व्यवस्था को मजबूती मिलने की उम्मीद व्यक्त की जा रही है।

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